Gurmeet Ram Rahim : साध्वियों और विभिन्न यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए गए राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं. इतना ही नहीं उन पर 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के भी आरोप लगे हैं. इसके साथ ही उन्हें संबंधित मामले में विशेष अदालत से दोषी ठहराया गया था. हालाँकि साध्वियों से यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा दी जा गई थी. इस वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. लेकिन अब गुरमीत राम रहीम को लेकर नई खबर सामने आई हैं.
Gurmeet Ram Rahim को एक बार फिर मिली जमानत
हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाबा गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) जेल से बाहर निकल गए हैं. कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की फेरोल दी है. मंगलवार सुबह 6 बजे 46 मिनट पर जेल से राम रहीम अपने यूपी के बरनावा आश्रम के लिए निकले हैं. एक गाड़ी में उनकी बेटी हनीप्रीत के ड्राइवर राजा और सीपी अरोड़ा थे जबकि दूसरी गाड़ी में ड्राइवर पति, वकील हर्ष अरोड़ा और डॉक्टर पीआर नैन थे. पुलिस सुरक्षा में राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) को जेल से यूपी ले जाया गया है. इस मामले में साल 2017 में सज़ा सुनाई गई थी. बाद में उन्हें अन्य हत्याकांड में भी सजा दी गई. तभी से वह सुनारिया जेल में बंद है.
सुनारिया जेल में बंद है गुरमीत राम रहीम
पिछली बार 19 जनवरी को सरकार ने रामरहीम Gurmeet Ram Rahim को 50 दिन की पैरोल दी थी. जिसके बाद वह यूपी के बरनावा आश्रम में रहने चले गए थे. इसके बाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर कर निर्णय दिया कि रामरहीम को पैरोल उच्च न्यायालय द्वारा न दिए जाएं. राम रहीम की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर कर पैरोल या फरलो की मांग की गई थी. उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि प्रदेश सरकार रामरहीम की पैरोल या फरलो का निर्णय स्वयं ले. इसके बाद रामरहीम ने 21 दिन की फरलो की मांग की थी. सरकार ने स्वीकारोक्ति कर ली और सोमवार को बेल पर विचार कर लिया.
यौन शौषण और हत्याकांड के केस में 20 साल की जेल
प्रशासन ने जेल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी. मंगलवार को सुबह 6 बजे 41 मिनट पर हनीप्रीत टीम के साथ रामरहीम को जेल सेक्शन में ले गए, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद ऐसे 6 बजकर 46 मिनट पर रामरहीम को लेकर काफिला यूपी के लिए अपनी जगह स्थित बरनावा आश्रम के लिए निकल गया. राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) अब 13वीं बार जेल से बाहर आए हैं. आठवीं बार राम रहीम सिंह को अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा सुनाई और देहात जिले के सुनारिया जेल में बंद कर दिया. उन्हें 19 जनवरी को 50 दिन की पैरोल दी गई थी.
कई बार जेल से बाहर आ चुके हैं Gurmeet Ram Rahim
इससे पहले 21 दिनों की छुट्टी के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए प्रमुखों ने हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर (अस्थायी रिहाई) अधिनियम 2022 के तहत कानून की छुट्टियों के लिए आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने उल्लेख किया है कि छुट्टी के लिए संबंधित अधिकारियों को पहले ही आवेदन दिया जा चुका है. लेकिन 29 फरवरी के स्थिर आदेश के कारण उस आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया गया. वह (Gurmeet Ram Rahi) इस समय सुनारिया जेल में बंद है. उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने 23 दिसंबर 2014 को साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में उगता हंस चौहान की याचिका पर सामान्य जांच के आदेश दिए थे. इसे भी जरूर पढ़ें –