उत्तराखंड का चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंकिता के परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से केस की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।
अंकिता हत्याकांड मामले की एसआईटी जांच से असंतुष्ट अंकिता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सरकार को रिपोर्ट देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। ऋषिकेश के वनांत्रा रिजॉर्ट की कर्मी अंकिता भंडारी की सितंबर 2022 में हत्या कर दी गई थी।
पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और दो अन्य कर्मियों अंकित और सौरभ को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया था। अभी इस मामले की सुनवाई कोटद्वार कोर्ट में चल रही है। लेकिन अंकिता का परिवार पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। अंकिता हत्या मामले में उस वीआईपी के नाम का एसआईटी खुलासा नहीं कर सकी है। जिसके लिए अंकिता पर एक्स्ट्रा सर्विस का दबाव बनाया जा रहा था।
एसआईटी ने इस सवाल को लेकर तीनों आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट में याचिका दी है। लेकिन आरोपी न्यायिक प्रक्रिया के सहारे नार्को टेस्ट से बच रहे हैं। ऐसे में एसआईटी की जांच से असंतुष्ट अंकिता के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अंकिता हत्याकांड का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने से सरकार पर दबाव बढ़ गया है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब कर लिया है, जिस पर सरकार को दो सप्ताह में कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करना होगा।
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