गत 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की है कि यदि कोई बैंक डूब जाता या या दीवालिया हो जाता है, तो ग्राहकों को 5 लाख रुपये की जमा बीमा राशि मुहैया करायी जायेगी। यानी कि वह राशि जिसके लिए जमा राशि का बीमा ‘द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961’ (DICGC एक्ट) के तहत किया जाता है। इससे जमाकर्ताओं को तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि वह मौजूदा बजट सत्र में इसकी अनुमति देने के लिए एक संशोधन लाएगी। कई बैंकों को तनाव का सामना करना पड़ रहा है और अपने जमाकर्ताओं (उदाहरण के लिए, यस बैंक और पीएमसी बैंक) पर कठिनाई हो रही है, पिछले साल बैंक में जमा राशि पर बीमा कवर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया था। हालांकि, यह पैसा जमाकर्ताओं के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उन्हें अंतिम समाधान के लिए इंतजार करना पड़ता था, जिसमें महीनों से लेकर सालों तक का समय लग सकता था।
कितना मिलेगा बीमा
डीआईसीजीसी के नियमों के अनुसार, बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को उस विशेष बैंक में जमा राशि पर मूलधन और ब्याज राशि दोनों के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा किया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाते, बचत खाते, सावधि जमा आदि में रखे गए सभी जमा शामिल हैं। यदि किसी एकल बैंक में किसी व्यक्ति द्वारा रखी गई कुल जमा राशि 5 लाख रुपये से अधिक है, तो बैंक दिवालिया होने पर वह मूलधन और ब्याज राशि सहित 5 लाख रुपये ही प्राप्त कर सकेगा।
इस तरह के डिपॉजिट कवर किए गए हैं
डीआईसीजीसी निम्नलिखित जमाओं को छोड़कर बचत, सावधि, चालू, आवर्ती आदि सभी जमाओं को कवर करता है :
- विदेशी सरकारों की जमाराशी
- केंद्र/राज्य सरकारों की जमाराशियां
- अंतर-बैंक जमा
- राज्य सहकारी बैंक में राज्य भूमि विकास बैंकों की जमाराशियां
- भारत के बाहर जमा और प्राप्त होने वाली कोई भी राशी
- कोई भी राशी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से निगम द्वारा विशेष रूप से छूट दी गई है।
एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में खाता होने पर…
वर्तमान में, DICGC द्वारा प्रदान किया जाने वाला बीमा कवर एक जमाकर्ता के सभी अलग-अलग खातों को एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं में अधिकतम 5 लाख रुपये तक कवर करता है। इसलिए, यदि आपके पास एक ही बैंक में एक से अधिक खाते हैं (भले ही अलग-अलग शाखाओं में हों), तो भी आपको केवल 5 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा।
हालांकि, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट अलग-अलग बैंकों में डिपॉजिट पर अलग से लागू होती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका बैंक ए और बैंक बी में खाता है। फिर, दोनों खातों को अलग-अलग 5 लाख रुपये तक बीमा किया जाएगा।
संयुक्त खातों पर
आरबीआई के अनुसार, एकल और संयुक्त दोनों खाते डीआईसीजीसी योजना के तहत अलग-अलग कवर किए जाएंगे। उदाहरण के तौर पर आपके पास एक बचत खाता है, जो पूरी तरह से आपके द्वारा संचालित होता है और दूसरा आपके पति या पत्नी के साथ संयुक्त रूप से संचालित होता है। यदि आपका बैंक फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जमा बीमा योजना के अंतर्गत दोनों खातों का पृथक-पृथक बीमा किया जाएगा।