नई दिल्ली: भारत में हिंदू परिवार को अपने पिता, दादा या परदादा से जन्म से विरासत में मिली जमीन पुश्तैनी जमीन होती हैं। यदि ये जमीन अभी भी दादा, परदादा या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम हैं जो जीवित नहीं हैं तो आप इस जमीन को अपने नाम करा सकते हैं और खुद के नाम से जमीन के रसीद भी कटा सकते हैं।
खबर के अनुसार पुश्तैनी जमीन को अपने नाम से राजस्व विभाग के आंकड़ों मे दर्ज कराने के लिए आपको जमीन दाखिल-खारिज की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज के साथ रजिस्ट्री ऑफिस में जा का जमीन की दाखिल-खारिज करानी होगी।
पुश्तैनी जमीन करें अपने नाम, लगेंगे ये 6 कागजात?
1 .पुश्तैनी जमीन को अपने नाम करने के लिए रसीद की छायाप्रति लगेगी।
2 .भूमि से संबंधित दस्तावेज ( केवाला, खतियान, खतौनी आदि) की जरूरत होगी।
3 .पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कराने के लिए आपको वंशावली की भी जरूरत पड़ेगी।
4 .पुश्तैनी जमीन अपने नाम कराने के लिए आधार कार्ड की छायाप्रति भी जमा करनी होगी।
5 .जिनके नाम से जमीन के कागज हैं और उनकी मृत्यु हो गई हैं तो आपको जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
6 .पुश्तैनी जमीन को अपने नाम दर्ज कराने के लिए आपको सभी हिस्सेदारों की सहमति का प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
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