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अब हेलमेट पहनने वालों का भी कटेगा चालान, करना होगा इस नियम का पालन

अब हेलमेट पहनने वालों का भी कटेगा चालान, करना होगा इस नियम का पालन

Traffic Rules : ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) का पालन करना अत्यंत आवश्यक है. सड़क पर वाहन चलाते समय आपको खुद ही अपना स्वयं का ध्यान रखना होगा. वहीं ट्रैफिक पुलिस का काम है कि इन नियमों के उल्लंघन करने वालों को सजा देना. ऐसे में कुछ नियम बताए गए हैं, जिसके तहत लोगों को यात्रा करनी होगी. जैसे गाड़ी में बेल्ट लगाना होता है, वैसे ही बाइक या दो पहिये वाली गाड़ियों के लिए आपके सिर पर हेलमेट लगाना जरूरी है. हालाँकि, यहाँ बड़ी बात यह है कि पुलिस वाले हेलमेट लगाने वालों का भी चालान काट दे रहे हैं. नए नियम के अनुसार हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपए का चालान काटा जा रहा है.

हेलमेट पहनने पर भी अब कट सकता हैं चालान

अब हेलमेट पहनने वालों का भी कटेगा चालान, करना होगा इस नियम का पालन

मोटर वाहन अधिनियम (Traffic Rules) के तहत यदि आप मोटरसाइकिल, निजी स्कूटर पर हैं तो नियम 194D एम.ए. के अनुसार आपको बिना हेलमेट पाए जाने पर 1000 रुपए का चालान कटेगा. और यदि आपके पास खराब हेलमेट है या आईएसआई मार्क वाला हेलमेट नहीं है तो भी आपका चालान कटेगा. ऐसे में आपको 2000 रुपए का चालान देने कि जरूरत पड़ सकती है. हमारा उद्देश्य आपको इन नियमों की जानकारी देना है. पुलिस का कहना है कि आईएसआई मार्क वाले हेलमेट अच्छे होते है जिनसे सुरक्षा कि गारंटी होती है. अगर वो खरीदे जाए तो चालाक के सिर का ध्यान रखा जा सकता है.

बिना ISI मार्क वाले हेलमेट का कटेगा चालान

इसके साथ-साथ नियमों (Traffic Rules) में लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है. पुलिस की तरफ से इस बात को लेकर भी निर्देश दिया गया है. इसके लिए बताया गया है कि केवल आई.एस. मार्क वाले हेलमेट होना ही अनिवार्य होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए सख़्त एक्शन लिया जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई हो या दिल्ली हो, इन बड़े शहरों में स्कूटर-बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के हित के सिद्धांतों को लेकर यह नियम लागू किया जाता है. बहुत से शहरों में तो ऐसा भी होता है कि सिर्फ दोपहिया वाहन चलाने वाले नियमों का पालन नहीं करते हैं.

ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

ऐसे में पुलिस द्वारा उन चालकों को दण्डित करती हैं. बहुत से लोग हेलमेट सिर्फ इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें पुलिस द्वारा चालान ना काटा जाए. हेलमेट का असली उद्देश्य चालक की सुरक्षा है. नियमों (Traffic Rules) के अनुसार केवल आईएसआई मार्क वाले हेलमेट को प्रमाणित किया गया है. जो कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) प्रमाणन द्वारा होता है. यदि आपके हेलमेट पर कोई एस्कॉर्ट मार्क नहीं है, तो आपको पुलिस पकड़ सकती हैं. और चालान बना सकती हैं. इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि आप आईएसआई असेसमेंट मार्क वाला हेलमेट पहनें ताकि आप सुरक्षित रहें.

सुरक्षा के तौर पर ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहने

भारत सरकार ने 1998 मोटर वाहन (Traffic Rules) अधिनियम (भारत सरकार मोटर वाहन अधिनियम 1998) को बदल दिया है. 2,000 रुपए तक के चालान का इसमें दंड लग सकता हैं. हेलमेट की कोई कीमत या कीमत नहीं मिलेगी. यदि आपने हेलमेट पहना है और सिर की सुरक्षा मिलती हैं. कुल मिलाकर अब हेलमेट पूरी तरह से पहनना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको दो हजार रुपए का चालान बनेगा.

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