आपने अपने किसी दोस्त को, रिस्तेदार को या फिर किसी जान पहचान वाले को पैसे उधार दिए हैं और अब वह वापस नही कर रहा है, तो क्या करें? अक्सर ऐसा होता है कि आपसे कोई आपका करीबी दोस्त या कोई रिस्तेदार जरूरत के समय पैसे उधार मांगता है और आपको यह यकीन दिलाता है कि जल्द ही वह आपको आपका पैसा वापस लौटा देगा।
हालांकि, ऐसा होता नही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लेते समय तो बड़े ही अच्छे होने का दिखावा करते हैं लेकिन जैसे ही उनका मतलब निकल जाता है यानी कि जैसे ही उनको पैसे मिल जाते हैं तो वे आपसे दूरी बनाने लग जाते हैं। जब पैसे लेने होते है तो मीठी मीठी बाते करते है लेकिन बाद में न ही वे आपसे बात करते हैं और न ही फोन उठाते हैं, यहा तक कि वे आपको पहचानना भी बंद कर देते हैं।
अब आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करे, कैसे अपने पैसे वापस ले? आखिर वह आपकी मेहनत की कमाई है, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या ऐसे हालात में आप उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं? अगर करा सकते है तो कैसे और किन धाराओं पर?
दोस्त या रिश्तेदार से पैसा वापस लेने का तरीका
तो कानून के मुताबिक आप धारा 406 और 420 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करा सकते है। ऐसा करने से वह व्यक्ति खुद ही आपके पैसे वापस कर देगा नही तो उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और सज़ा मिलेगी वो अलग। इसके अलावा आप जब भी किसी को पैसे उधार दे तो उससे पहले एक प्रोमिसरी नोट जरूर बनवा ले।
प्रोमिसरी नोट एक डॉक्यूमेंट होता है जो बड़ी ही आसानी से आप खुद ही अपने घर पर बनवा सकते है। यह वह डॉक्यूमेंट है जिसमे यह लिखा होता है कि आपने किसको, कब और कितने पैसे उधार दिए हैं। प्रोमिसरी नोट बनाते समय यह ध्यान रखें कि उस पर जिस दिन पैसे दिए गए है और जिस दिन आपको पैसे लौटाए जाएंगे, इन दोनों दिनों की तारीख जरूर लिखे।
इसके अलावा दोनो व्यक्ति, पैसे देने वाले और पैसे लेने वाले के नाम और साइन होने चाहिए। जितनी रकम दे रहे है वह भी जरूर से लिखे। जो राशि दे रहे है वह नंबर और वर्ड्स दोनो में लिखी होनी चाहिए। प्रोमिसरी नोट सौ रुपये वाले रेवेन्यू स्टाम्प पर बनाया जाता है। ऐसा करने से आप आसानी से अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अगर फिर भी वह व्यक्ति आपको पैसे नही लौटाता है तो आप उसके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। इसे भी जरूर देखें –