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क्या आपने गलत बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं? तो चिंता मत कीजिए, अब आपके पैसे मिल सकते हैं वापस, जानिए कैसे?

क्या आपने गलत बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं? तो चिंता मत कीजिए, अब आपके पैसे मिल सकते हैं वापस, जानिए कैसे?

Online Banking आज के हाईटेक युग में लेनदेन का सबसे सुलभ व आसान माध्यम है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको शॉपिंग करने जाना हो या कहीं घूमने फिरने, एक साथ बहुत से पैसे साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं होती। ये सभी काम आप अपने मोबाइल से ही मिनटों में कर सकते हैं। पर इस सुविधा की सुलभता में कुछ रिस्क भी है, वो ये है कि कभी-कभी जल्दबाजी में पैसे गलत अकाउंट में चले जाते हैं। फिर यदि रकम बड़ी हुई तो नुकसान भी उतना ही ज्यादा होता है।

क्या आपने गलत बैंक खाते में पैसे भेज दिए हैं? तो चिंता मत कीजिए, अब आपके पैसे मिल सकते हैं वापस, जानिए कैसे?

अब सवाल यह है कि यदि ऐसा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। इस समस्या का समाधान भारतीय स्टेट बैंक ने सोशल मीडिया पर ट्विटर के माध्यम से बड़े तरीके से और स्टेप वाइज बताया है। हुआ यूं कि एसबीआई के एक खाताधारक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इससे संबंधित शिकायत दर्ज कराई, उस पर प्रतिक्रिया स्वरूप एसबीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मनी रिफंड का तरीका बताया।

SBI ने क्या दी मनी रिफंड की जानकारी

रवि अग्रवाल नाम के एक SBI कस्टमर ने ट्विटर के माध्यम से एसबीआई के आधिकारिक अकाउंट को संबोधित करते हुए यह ट्वीट किया कि उसने गलती से गलत अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। हेल्पलाइन के निर्देशानुसार संबंधित ब्रांच को समस्त जानकारी भी दे दी है, फिर भी मेरी शाखा की ओर से मुझे कोई रिवर्सल जानकारी नहीं मिल पाई है। इस संदर्भ में मेरी सहायता करें। ग्राहक की समस्या के समाधान के लिए एसबीआई ने अपने ऑफिशल टि्वटर अकाउंट में विधिवत बताया कि यदि गलत अकाउंट में पैसे चले जाते हैं तो क्या करना होगा-

कहां करनी है शिकायत

यदि किसी कस्टमर से पैसे गलत नंबर पर ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे तुरंत होम ब्रांच से संपर्क करना चाहिए इसके बाद होम ब्रांच बिना कोई आर्थिक भुगतान लिए क्रमशः संबंधित कार्यवाही शुरु कर देगी। एसबीआई ने यह भी सुझाव दिया कि यदि इस समस्या का समाधान ब्रांच में हल नहीं हो पाता तो कस्टमर को https://crct.sbi.co.in/cctunder व्यक्तिगत खंड/ व्यक्ति ग्राहक पर कंप्लेंन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त NPCI पोर्टल पर भी कंप्लेन किया जा सकता है।

RBI का सुझाव

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ऑनलाइन पेमेंट करते समय यदि किसी कस्टमर से गलती से रकम किसी अन्य के खाते में चली जाती है तो ये संबंधित बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वह कंप्लेंन पर एक्शन लेते हुए 48 घंटे के भीतर रकम रिफंड कराएं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार यूजर को सबसे पहले G-pay, PhonePe, Paytm, व UPI के कस्टमर केयर पर इस मामले की कंप्लेन करनी चाहिए जिस एप के द्वारा पैसे ट्रांसफर हुए हैं।

किस नंबर पर करें कंप्लेन

जब कभी भी UPI और नेट बैंकिंग से गलत पेमेंट हो जाए तो 18001201740 पर तुरंत कंप्लेंट करें, फिर संबंधित बैंक जाकर इसकी लिखित जानकारी दें। यदि वह किसी प्रकार की सहायता करने से आनाकानी करता है तो banking ombudsman.rbi.org पर कंप्लेन कर सकते हैं।

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