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तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कंटेट किया इस्तेमाल तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, हाईकोर्ट ने सुनाया

तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कंटेट किया इस्तेमाल तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, हाईकोर्ट ने सुनाया

 

तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कंटेट किया इस्तेमाल तो खानी पड़ेगी जेल की हवा, हाईकोर्ट ने सुनाया

TKMOC: सब टीवी का पॉपुलर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (TMKOC) के निर्माताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कुछ वेबसाइट पर शो के कंटेंट का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए मेकर्स ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले 16 साल से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे शो के मेकर्स के पक्ष में जॉन डो आदेश जारी किया है। शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने इस खबर की पुष्टि की है।

TKMOC का कंटेंट अब नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल

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तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) के मेकर्स ने ये भी दावा किया है कि कई लोग तो यूट्यूब पर अश्लील वीडियो बनाकर खूब व्यूज लाकर पैसा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ संस्थाएं ई-कॉमर्स प्लेटफर्मों के जरिए शो के डायलॉग, पोस्टर और स्टिकर से अपना सामान बेच रही थी। अब ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Cashmah) के मेकर्स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने शो के नाम और कैरेक्टर के गलत इस्तेमाल होने पर रोक लगाने की मांग की। इस मसले पर न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने अपना फैसला सुनाया, जो कि मेकर्स के हक में ही आया।

कोर्ट ने TMKOC शो को दिया जॉन डो आदेश

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बता दें कि जब शिकायतकर्ता या पीड़ित को आरोपी के बारे में सटीक जानकारी या पहचान नहीं होती है तो जॉन डो आदेश द्वारा शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान की जाती है। ऐसे में शिकायतकर्ताओं को राहत पाने में देरी नहीं होती और उनके अधिकारों की समय पर सुरक्षा होती है। भारत में इस आदेश को ज्यादातर फिल्मों की पायरेसी, चैनलों के अवैध प्रसारण और पुस्तकों के अवैध प्रकाशन के मामले में इस्तेमाल किया जाता है।

कोर्ट ने TMKOC के पक्ष में सुनाया फैसला

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कोर्ट में अपने आदेश में कहा कि शो से जुड़े किसी भी अश्लील कंटेट को अपलोड किया जा रहा है अब उसे हटाना होगा। अगर 48 घंटे के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो आईटी मंत्रालय से सभी वीडियो को बैन किया जाएगा। इसी के साथ अब कोई भी वेबसाइट भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा (TMKOC) का कंटेंट या ट्रेडमार्क बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसे कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन और रजिस्टर ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट के इस फैसले से मेकर्स ने राहत की सांस ली है।

बता दें कि ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ (Taarak Mehta Ka Ooltah Cashmah) इन दिनों किसी न किसी वजह से चर्चा में बना हुआ है। गोली का रोल निभाने वाले कुश शाह के पहले शेलेष लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, नेहा मेहता समेत कई कलाकारों ने शो छोड़ दिया था, जिसके बाद शो काफी विवादों में रहा है। इसे भी जरूर पढ़ें –

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