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दिल्ली के ट्रैफिक नियमों में हुआ बदलाव, इस गलती पर भरना होगा 11,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली के ट्रैफिक नियमों  में हुआ बदलाव, इस गलती पर भरना होगा 11,000 रुपये का जुर्माना

दिल्ली के ट्रैफिक नियमों  में हुआ बदलाव, इस गलती पर भरना होगा 11,000 रुपये का जुर्माना

Traffic Rule : अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहते हैं या वहां घूमने का मैन बना रहे हैं तो फिर सावधान हो जाएं. क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) बदलने वाले हैं. ट्रैफिक पुलिस अपने नए नियमों को लागू कर चुकी है. इसलिए जरूरी है कि आप महत्वपूर्ण बातों को जान लें. जिससे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी. इसलिए जरूरी है कि आप नए नियमों को जरूर जान लें. कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. नए नियमों (Traffic Rule) का उल्लंघन करने पर आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए नियम

Traffic Rule

परिवहन दिल्ली विभाग और ट्रैफिक पुलिस की ओर से वाहन नियमों (Traffic Rule) का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया गया है. इसलिए जरूरी है कि आप दिल्ली से गुजर रहे हैं तो जरा संभलकर और ट्रैफिक नियम का हर हाल में ध्यान रखें. नोएडा, ग़ाज़ियाबाद और गुड़गांव से रोज़ दिल्ली आने-जाने वाले वाहन चालक अब हो जाएं सावधान. सोमवार से अगर आपकी कार या किसी भी तरह की गाड़ी में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नहीं लगी है तो नए ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) से आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

HSRP नहीं लगाने पर भी होगी कार्रवाई

Traffic Rule

दिल्ली परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस द्वारा नए ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) के तहत सोमवार से पूरी दिल्ली में बिना एचएसआरपी (एचएसआरपी) वाहन चालकों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर रही है. इस अभियान में 5500 रुपए से लेकर 11 हजार रुपए तक का जुर्माना शामिल है. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इस अभियान को बीच में रोक दिया गया था. लेकिन, एक बार फिर से सड़कों पर बिना हाई प्रोटोटाइप नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखी है. दिल्ली परिवहन विभाग (Traffic Rule) की कई गाड़ियां सड़कों पर उतरी हैं. गाजियाबाद, दिल्ली, ग्रेटर, गुड़गांव में भी परिवहन विभाग की टीम के साथ हाई नंबर प्लेट का रिकॉर्ड रखा गया है.

चालन कि राशि को बढ़ाकर किया 11000 रुपए

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ऐसे में अगर आपने भी तक ऐसा कुछ नहीं किया है तो देरी न करें, नहीं तो आप 11 हजार रुपए तक का चालान भर सकते हैं. बता दें कि एचएएस कंपनी एक एल्यूमीनियम निर्मित नंबर प्लेट है जो आपको वाहनों के फ्रंट और पीछे लगानी होती है. एच.एस. के ऊपरी बाएँ कोने पर एक नीले रंग का क्रोमियम से अशोक चक्र का होलोग्राम लगा होता है. इसके संयोजन लेफ्ट कॉर्नर पर एक यूनिक लेजर ब्रांड 10 नंबर की पहचान संख्या है. मोदी सरकार ने एचएसएपी पर चाक-चौबंद चोरी और अवैध कारोबार का खुलासा किया है.

घर बैठे भी इस प्लेट को बनवा पाएंगे वाहन धारक

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हालाँकि, नई गाड़ी खरीद पर समय-समय पर ग्राहकों द्वारा एचएसएपी नंबर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके लिए दिल्ली में दोपहिया कॉम्प्लेक्स के लिए 400 और चार पहिया वाहन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लिया जाएगा. हालाँकि देश के विभिन्न राज्यों में ये कीमत कम-ज़्यादा हो सकती है. आप घर बैठे भी ऑनलाइन प्रोफाइल द्वारा हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट लगा सकते हैं.

चालान कि बात करें तो दिल्ली में स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने वालों की संख्या भी बढ़ी है. स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने वालों कि संख्या में करीब 32 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इस 2024 के आंकड़ों में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस ने 237,976 नए मामले सामने आए हैं. वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों में भी बढ़ोतरी हुई है.

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