शिकायत बेहद लो लेवल की: HC
कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में पति-पत्नी (husband wife news) से जुड़े दिलचस्प मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामले में तो हद हो गई. लगातार पत्नी को जंक फूड खाने से रोकने के मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने पति को जमानत दे दी. इसके अलावा कोर्ट ने शख्स के खिलाफ चल रही जांच भी रोक दी है. मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि व्यक्ति के खिलाफ शिकायत बहुत ही निम्न स्तर की थी. इस व्यक्ति के खिलाफ पत्नी ने IPC सेक्शन 498 A (क्रूरता) के तहत मुकदमा लिखाया था. शिकायत में पत्नी का आरोप था कि बच्चे के जन्म के बाद से हसबैंड फ्रेंच फ्राइज नहीं खाने दे रहा था.
जांच बंद, जमानत मिली अब विदेश भी जा सकेगा हसबैंड
मामले में व्यक्ति को राहत देते हुए कोर्ट ने उसे अपने काम के सिलिसिले में विदेश यात्रा की अनुमति भी दे दी. हालांकि इसके लिए उसे एफिडेविट जमा करना पड़ा है. गौरतलब है कि दो दिन पहले भी कर्नाटक हाई कोर्ट में पति-पत्नी के बीच ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया था. उस केस में पत्नी ने पति से मेंटिनेंस यानी गुजारा भत्ता के नाम पर हर महीने 6 लाख 16 हजार रुपए की मांग की थी. तब मामले की सुनवाई कर रहीं जज साहिबा पत्नी के वकील की बेतुकी दलील पर इतना भड़क गईं कि अपनी टिप्पणी में कहा- सही हिसाब लाओ वरना… ब्रांडेड का शौक है तो खुद कमाओ .उस मामले में पत्नी ने घुटने की फिजियोथेरेपी के लिए 5 लाख, जूते-कपड़ों के लिए 15000, घर में खाने-खर्चे के लिए लिए हर महीना 60000 रुपए और आउटिंग के लिए अलग से पैसों की मांग की थी. इसे भी जरूर पढ़ें –