Murder Case In Ballia: बलिया के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने बताया कि अपर जिला जज रवि किरण सिंह की अदालत ने पति धर्मेंद्र वर्मा, उसके पिता बेचन प्रसाद वर्मा और मां मंजू देवी को हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल की सजा के अलावा प्रत्येक दोषी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह मामला बिहार के बक्सर जिले के रहने वाले कृष्ण सिंह ने शुरू किया था, जिनकी बेटी शशिकला की शादी 2012 फरवरी में कोपवा बहादुरपुर गांव के धर्मेंद्र वर्मा से हुई थी. साल 2018 में 13-14 सितंबर की रात को शशिकला पर कथित तौर पर दहेज की मांग पूरी न होने पर केरोसिन डालकर आग लगा दी गई थी. पांच दिन बाद उनके परिवार को इस घटना की जानकारी मिली.
कृष्ण सिंह ने फेफना थाने में शिकायत दर्ज कराई और भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज हत्या) और 498 (पति या पति के रिश्तेदार द्वारा महिला पर क्रूरता) और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की, जिसके बाद उनकी सजा हुई.