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पहले काटी पूरे गांव की बिजली, फिर विवाहिता का मुंह दबोचकर करने लगे रेप…

पहले काटी पूरे गांव की बिजली, फिर विवाहिता का मुंह दबोचकर करने लगे रेप…
पहले काटी पूरे गांव की बिजली, फिर विवाहिता का मुंह दबोचकर करने लगे रेप…

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में विवाहित महिला से बलात्कार (Bihar Rape Case) का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिसमें चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपी शख्स ने रेप से पहले गांव की बिजली ही काट दी। फिर पिस्टल लेकर विवाहिता के घर में घुसा और धमकाते हुए पीड़िता से बलात्कार किया। गांव की बिजली काटकर महिला से रेप का ये सनसनीखेज कांड भागलपुर (Bhagalpur Police) के नौगछिया थाना इलाके में हुआ। हालांकि, आरोपी शख्स को जल्द ही ग्रामीणों ने पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

20 साल के आरोपी की करतूत
पीड़ित महिला की शिकायत पर कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की उम्र बीस साल है। उसने बंदूक की नोक पर विवाहित महिला के साथ बलात्कार का प्रयास करने से पहले कथित तौर पर पूरे गांव का बिजली कनेक्शन काट दिया। यह मामला तब सामने आया जब बुधवार को इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ।

पीड़ित महिला की शिकायत पर एक्शन
पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि आरोपी अरुण मंडल उर्फ बोंगा ने शुक्रवार-शनिवार की रात को बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस बलात्कार की पुष्टि करने के लिए मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। इस बीच, उस व्यक्ति को रविवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आरोपी अब न्यायिक हिरासत में
नौगछिया के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए टीओआई को बताया कि शिकायत मिलने के बाद एक पुलिस टीम का गठन किया गया। ये टीम जांच में जुट गई। एसपी ने कहा कि अपराधी को गिरफ्तार करने और उसे जेल भेजने के अलावा प्रारंभिक जांच के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कहा कि आरोपी की जांच और जिरह के दौरान यह सामने आया कि उसने पहले ट्रांसफार्मर से गांव की बिजली की आपूर्ति काट दी। फिर पीड़ित महिला के घर में एंट्री किया।

इन धाराओं ने आरोपी गया जेल
नौगछिया एसपी ने कहा कि वह महिला के साथ बलात्कार करने के मकसद से उसके कमरे में घुसा। वहीं पीड़िता का पति घर के बाहर सो रहा था। एसपी ने कहा कि आरोपी पर आईपीसी की धारा 452 (घर में अतिक्रमण), 376 (बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

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