पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं! पकड़े जाने पर देना होगा लाखों का जुर्माना, फिर जेल में बितानी पड़ेगी जिंदगी.

पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं! पकड़े जाने पर देना होगा लाखों का जुर्माना, फिर जेल में बितानी पड़ेगी जिंदगी.

देश भर में आयोजित होने वाली सामान्य और प्रतियोगी परिक्षाओं में लगातार हो रही पेपर लीक की घटनाएं विद्यार्थियों ने लिए सिरदर्द बनी हुई थी। ऐसे में सरकार ने इन घटनाओं पर नकेल कसने के लिए एक शख्त कानून बना दिया है। इसके लिए सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 (Anti paper leak law) लागू कर दिया है। इस कानून के तहत परीक्षा में फर्जीवाड़ा या फिर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान है।

साथ ही पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा और करीब एक करोड़ रुपए जुर्माने का प्रवधान है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह संगठित रूप से अपराध करता है तो ऐसे में पूरे समूह को पांच साल की सजा हो सकती है और इसे 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है।

फर्जीवाड़ा करने पर हो सकती है कुर्की

Anti Paper Leak Law

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कानून (Anti paper leak law) इसी साल फरवरी में संसद में पारित हो गया था और अब 21 जून से ये कानून पूरे देशभर में प्रभावी हो चुका है। इस कानून में जहां एक ओर धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने वालों लोगों पर नकेल कसने के लिए कई प्रावधान हैं तो वहीं दूसरी ओर परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को इस कानून से बाहर रखा गया है। यानी की परीक्षा के दौरान अगर कोई अभ्यर्थी किसी तरह के स्टडी मैटेरियल या फिर नकल से साथ पकड़ा जाता है तो उस पर परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ ही इस नए कानून (Anti paper leak law) में साफ कहा गया है कि अगर कोई संस्था परीक्षा में फर्जीवाड़ा या धोखाधड़ी करने में शामिल पाई जाती है तो उस संस्था से परीक्षा की पूरी लागत वसूल की जाएगी। और वसूली के दौरान आरोपी संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है।

बड़े अधिकारी करेंगे मामले की जांच

Anti Paper Leak Law

पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए और निष्पक्ष तरीके से परीक्षा आयोजित कराने को लेकर सरकार द्वारा लागू किए गए इस नए कानून (Anti paper leak law) के तहत रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकिग परीक्षा के अलावा यूपीएससी, एसएससी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी की एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को शामिल किया गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर-जमानती श्रेणी में रखे गए हैं। इस कानून (Anti paper leak law) के तहत अगर कोई भी मामला दर्ज होता है तो उसकी जांच सीधे डीएसपी या एसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। इसके साथ ही केंद्र सरकार के हाथ में भी ये शक्ति है कि वो किसी भी मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों को सौंप सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *