भारत सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को ईपीएफओ स्कीम के तहत कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। ईपीएफओ के तहत कई प्राइवेट नौकरी करने वालों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अब ईपीएफओ के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन देती है।
आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में जो भी कंपनियां है वह अपने कर्मचारियों को हर महीने जो वेतन देती है उसमें से कुछ पैसे काट कर उसके पीएफ खाते मैं बेसिक सैलेरी के साथ डीए का 12 फ़ीसदी हिस्सा जमा कर देती है। इसी खाते में से कुल जमा हुए पैसे का 8.33% भाग कर्मचारी के पेंशन फंड में जमा की जाती है और बाकी बची हुई राशि यानी की 3.67% पीएफ खाते में जाती है। यह सारी जमा हुई रकम कर्मचारी को तब मिलती है जब उसकी उम्र 58 साल हो जाती है।
इस आधार पर मिलता है पीएफ का पैसा
आपको बता दें कि पीएफ में जमा हुई कर्मचारी की राशि उसे सीधे नहीं मिलती है। पीएफ की राशि करमचारी को उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर एक फार्मूले के तहत तय करके दी जाती है। यह फार्मूला जानने के बाद आप भी पता कर सकेंगे कि आपके रिटायरमेंट के बाद आप को कितनी पेंशन मिलेगी। तो चलिए अब हम इसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं।
इस फार्मूले के तहत पता करें कितना मिलेगा पेंशन
आपको बता दें कि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उसके पीएफ से उसको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके लिए एक फार्मूला निर्धारित किया गया है, यह फार्मूला कुछ इस प्रकार है :-
कर्मचारी का मासिक वेतन = पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा/ 70
इस फार्मूले का उपयोग करके कर्मचारियों की पेंशन तय की जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी का 8.33% काटकर उसके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया जाता है।
इस तरह से कटता है पीएफ
आपको बता दें कि किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए उसकी सैलरी कम से कम 15 हजार रुपए होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति की सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 15 हजार रुपए हैं तो उसके पैसों में से हर महीने 15000×8.33/100=1250 रुपए पेंशन खाते में जाएंगे।
अगर आप 20 साल तक 15000 रुपए की नौकरी करते हैं तो इस हिसाब से 15000×20/70=4286 रुपए मासिक पेंशन मिलेगा। इस कैलकुलेशन के आधार पर आप अपनी सैलरी के अनुसार अपना पेंशन पता कर सकते हैं।
बता दें कि आपको ईपीएफ का सदस्य बनने के लिए कम से कम 10 साल तक लगातार नौकरी करते रहना होगा। 10 साल तक लगातार नौकरी करने के बाद जब आप 58 साल के होंगे तब आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा।