बिहार में गैरमजरूआ जमीन को लेकर 5 नए आदेश…..

बिहार में गैरमजरूआ जमीन को लेकर 5 नए आदेश…..

न्यूज डेस्क: बिहार में चल रहे सर्वे के बीच गैरमजरूआ जमीन को लेकार एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे से जुड़े सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने गैरमजरूआ जमीन के बारे में जानकारी दी हैं, जिसमे बताया हैं की जमीन सर्वे में गैरमजरूआ जमीन का क्या होगा।

बिहार में गैरमजरूआ जमीन को लेकर 5 नए आदेश?

1 .बिहार में गैरमजरूआ जमीन दो तरह की होती है। गैरमजरूआ खास और गैरमजरूआ आम। गैरमजरुआ आम जमीन पूरी तरह सरकारी जमीन होती है।

2 .गैरमजरूआ आम जमीन का इस्तेमाल सड़क, नाला, नदी, शमशान, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखर आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। इसके अलावा कुछ जमीन परती भी होती है। 

3 .जमीन सर्वे के दौरान गैरमजरूआ आम जमीन का खाता सरकार के नाम से खोला जाएगा। अगर अवैध कब्जा है तो सरकार उसे वापस ले लेगी।

.यदि आपके पास गैरमजरूआ खास जमीन है और खतियान में आपका नाम है और आप उस जमीन के वास्तविक मालिक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 

5 .गैरमजरुआ खास जमीन जिनकी है उनकी ही रहेगी। सरकार ऐसी जमीन को वापस नहीं लेती हैं और इनके नाम से ही खाता खोला जायेगा।

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