बिहार में 20 अगस्त से जमीन का सर्वे शुरू किया गया हैं। इस सर्वे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा कई तरह के नियम कानून बनाये गए हैं। लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हैं, जिससे की कुछ लोगों को सर्वे फॉर्म भरने में परेशानी हो रही हैं।
खबर के अनुसार बिहार में यदि किसी व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन हैं और अभी तक उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ हैं तो जमीन सर्वे में अलग-अलग नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जानकारी दी गई हैं।
बता दें की पुश्तैनी जमीन का बंटवारा नहीं हुआ हैं तो जिनके नाम पहले से ही दस्तावेज में मौजूद हैं, उन्हीं के नाम भूमि सर्वे में चढ़ाए जाएंगे। इसके लिए जमीन का खतियान, जमाबंदी, मालगुजारी रसीद में से कोई एक दस्तावेज की फोटो कॉपी जमा करनी होगी।
वहीं, अगर आपके पास जमीन के कोई कागजात नहीं मौजूद हैं, तो आप पुराने रिकॉर्ड से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर जमीन खातियान में दर्ज है, तो आप उसका नाम निकलवा सकते हैं। वहीं, अगर जमीन की रजिस्ट्री है, तो आप उसे सर्वे में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसे भी जरूर पढ़ें –