Income Tax Rule : भारत में एक तरफ जहां विभिन्न राज्यों के लोग इनकम टैक्स देते हैं, वहीं एक स्टेट ऐसा भी है जहां के लोगों को एक रुपया भी टैक्स के रूप में नहीं देना पड़ता, बेशक उनकी कमाई करोड़ों में हो। आइये जानते हैं इसके पीछे का कारण इस खबर में।
सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन है सोलह आने सच। भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां के लोगों को इनकम टैक्स की कोई टेंशन ही नहीं है। बता दें कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इस राज्य के टैक्स फ्री (Tax Free State) होने के बारे में खूब चर्चाएं हो रही हैं। इस खबर में जानिये पूरी सच्चाई।
सिक्किम के लोग इनकम टैक्स को लेकर हैं टेंशन फ्री
जुलाई माह का अंतिम दिन कल यानी 31 जुलाई को है। देशभर के टैक्सपेयर्स इस समय अपनी आईटीआर दाखिल करने में लगे हैं। कल ही इसकी आखिरी तारीख भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का एक राज्य (Tax Free State Sikkim)ऐसा भी है, जहां के निवासी इनकम टैक्स के झमेले से कोसों दूर हैं।
इन लोगों को रिटर्न भरने की कोई जरूरत ही नहीं क्योंकि उन पर इनकम टैक्स (Income Tax rule in sikkim)लगता ही नहीं है। जी हां, यह बात पूरी तरह से लागू होती है सिक्किम के लोगों पर। उन्हें बिल्कुल भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता।
इस कारण नहीं लगता इनकम टैक्स
सिक्किम भारत का इकलौता राज्य है, जहां के लोगों को एक रुपये का भी इनकम टैक्स (no income tax in sikkim)नहीं देना होता। इसकी वजह यह है कि जब सिक्किम का विलय भारत में किया गया था तो उसमें यह शर्त रखी गई थी कि उनसे इनकम टैक्स न लिया जाए। यहां पर इस बात की जानकारी भी आपको दे दें कि सिक्किम के निवासियों को 1975 के विलय समझौते और संविधान के आर्टिकल 371F के तहत यह विशेष राहत मिली हुई है। यानी इन लोगों के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 कोई मायने नहीं रखता।
31 जुलाई की भी नहीं कोई टेंशन
पूरे देश में 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return ki last date)भरने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। सिक्किम के लोगों को इससे कोई सरोकार नहीं है। उनके लिए ऐसी कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। यहां के लोगों को उनके कारोबार या नौकरी से होने वाली इनकम पर शून्य टैक्स है।
विलय के दौरान यह रखी गई थी शर्त
सिक्किम का विलय (Sikkim income tax rule)भारत में सन 1975 में हुआ था। उस दौरान उन्होंने शर्त रखी थी कि वे अपने पुराने कानूनों का ही पालन करेंगे। इसी नियम व कानूनी प्रावधान के कारण सिक्किम के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सिक्किम के सभी निवासी इनकम टैक्स (Sikkim me income tax rule)दायरे से बाहर रहेंगे। केवल नौकरी, खेती व कारोबार से होने वाली इनकम को लेकर ही यह नियम नहीं है, बल्कि यहां के लोगो को सिक्योरिटीज और डिविडेंड से होने वाली आय पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस छूट का लाभ उन सभी नागरिकों को मिलता है, जो विलय से पहले सिक्किम (Sikkim me income tax kyo nahi lgta)के निवासी थे।