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यूपी में पिता की मृत्यु के बाद खतौनी में नाम करें दर्ज

यूपी में पिता की मृत्यु के बाद खतौनी में नाम करें दर्ज
यूपी में पिता की मृत्यु के बाद खतौनी में नाम करें दर्ज

लखनऊ: “खतौनी” जमीन का एक दस्तावेज है, जिसका उपयोग भूमि के मालिकाना हक से संबंधित जानकारी के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः राजस्व विभाग द्वारा तैयार की जाती है और इसमें भूमि के स्वामित्व और अन्य संबंधित जानकारियाँ होती हैं।

यूपी में पिता की मृत्यु के बाद खतौनी में नाम करें दर्ज। 

1 .संबंधित दस्तावेज़ एकत्रित करें: 

पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, खतौनी की कॉपी, पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि), वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (अगर आवश्यक हो) आदि।

2 .राजस्व कार्यालय से संपर्क करें:

खतौनी में अपने नाम को अपडेट कराने के लिए आप अपने स्थानीय तहसील या उप जिलाधिकारी कार्यालय में जाएँ और संबंधित अधिकारी से मिलें।

3 .आवेदन पत्र भरें:

स्थानीय तहसील कार्यालय से आपको एक आवेदन पत्र लेकर उसे भरना होगा, जिसमें आप खतौनी में नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध करेंगे। 

4 .दस्तावेज़ जमा करें:

अब आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपना आवेदन पत्र जमा करें। जमा किए गए दस्तावेज़ों की पुष्टि के बाद, अधिकारी म्यूटेशन को मंज़ूरी देंगे. 

5 .सत्यापन प्रक्रिया:

इसके बाद राजस्व विभाग आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करेगा और सत्यापन के बाद आपके नाम को खतौनी में दर्ज करेगा।

6 .खतौनी का अद्यतन:

सफलतापूर्वक नाम दर्ज होने के बाद, आपको अद्यतन खतौनी प्राप्त होगी। इस खतौनी में आपने नाम अपडेट रहेगा, जिसे आप देख सकेंगे।

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