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यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक महीने की छूट दी है, अब 2 अक्टूबर तक दे सकते हैं संपत्ति का ब्योरा

यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक महीने की छूट दी है, अब 2 अक्टूबर तक दे सकते हैं संपत्ति का ब्योरा

यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को एक महीने की छूट दी है, अब 2 अक्टूबर तक दे सकते हैं संपत्ति का ब्योरा

यूपी सरकार ने कर्मचारियों को दी बड़ी राहत : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देने के लिए एक महीने का और समय दिया गया है. अब राज्य कर्मचारी दो अक्टूबर तक अपनी संपत्ति का ब्योरा दे सकेंगे। आपको बता दें कि योगी सरकार ने आदेश दिया था कि संपत्ति का ब्योरा न देने वाले कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया जाएगा. अब उन्हें एक महीने की छुट्टी दी गई है.

राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने राज्य कर्मचारियों को 31 अगस्त तक चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संसाधन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करने का निर्देश दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक केवल 71 फीसदी कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर जमा किया है. इसके लिए कर्मचारियों को कई बार रिमाइंडर भी दिया जा चुका है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कर्मचारियों को सख्त निर्देश भी दिये. हालाँकि, लगभग 30% कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है।

राज्य में कुल कितने कर्मचारी हैं?

मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के सरकारी विभागों में कुल 8,46,640 राज्य कर्मचारी हैं. इनमें से केवल 602075 कर्मचारियों ने ही अपनी संपत्ति का विवरण एचआर पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कराया है। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक आईएएस और पीसीएस की तर्ज पर सभी विभागों के कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करना था। हालाँकि, इसमें सरकारी शिक्षक और निगमों और स्वायत्त निकायों में कार्यरत कर्मचारी शामिल नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि अगर कर्मचारी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन नहीं देंगे तो उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

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