राजस्थान सरकार ने उन विद्यार्थियों के लिए जो अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, एक नई योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रतिमाह दो हजार रुपए किराया दिया जाएगा. यह सहायता वर्ष में अधिकतम दस माह के लिए दी जाएगी जिससे विद्यार्थियों को अपने अध्ययन स्थल पर बिना किसी आर्थिक चिंता के रहने में मदद मिलेगी. इस योजना का उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना और विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक प्रयासों में सहायता करना है.
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी ई-मित्र, एसएसओ आईडी के माध्यम से जन आधार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार, जन आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, किराए के मकान का प्रमाण पत्र, किरायानामा, किराया रसीद, गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका और बैंक खाते का विवरण शामिल हैं. ये दस्तावेज योजना के तहत धनराशि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं.
योजना की अवधि और लाभ
उप निदेशक नगेंद्र सिंह राठौड़ ने जानकारी दी कि यह सहायता अधिकतम पांच वर्षों तक प्राप्त की जा सकती है. पात्र विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में दो हजार रुपए प्रतिमाह अधिकतम दस माह के लिए दिए जाएंगे जो कि कुल मिलाकर बीस हजार रुपए प्रति वर्ष तक की सहायता कराएगी जाएगी. यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है जो वित्तीय समस्याओं के कारण हाई शिक्षा लेने में असमर्थ हैं.
पात्रता मानदंड और नियम
इस योजना का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थी को उस जिले का निवासी नहीं होना चाहिए जहां वे अध्ययन कर रहे हैं और न ही उनके माता-पिता के पास उसी जिले में स्वयं का मकान होना चाहिए. यह नियम सुनिश्चित करता है कि जिन विद्यार्थियों को सच में आवासीय सहायता की आवश्यकता है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिले.