ग्रेच्युटी एक प्रकार का नकद लाभ है जो सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाता है। पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिकतम ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपये थी। लेकिन DA 50 फीसदी तक बढ़ने के साथ ही सरकार ने इस सीमा को 25 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है। अब मृत सरकारी कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को अधिकतम 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी। इस फैसले से केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
इस साल मार्च में केंद्र सरकार ने डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इससे 50 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और 67 लाख से ज्यादा पेंशनभोगियों को फायदा हुआ है। डीए बढ़ने से कर्मचारियों के कई भत्ते भी बढ़ गए हैं। ग्रेच्युटी की सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये की गई। कहा जा सकता है कि इस बार पांच लाख की बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी प्रगति है।
केंद्र ने यह फैसला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत लिया है। 4 अगस्त 2016 को पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक आदेश जारी किया। इसमें पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन का कम्युटेशन, पारिवारिक पेंशन, विकलांगता पेंशन, अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा आदि में संशोधन करने वाले नियमों का संदर्भ शामिल है।