Central Government Employees: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट को लेकर नियम बदल दिये हैं। कर्मचारी अब 20 साल में रिटायरमेंट ले सकते हैं। उन्हें सारे फायदे सामान्य रिटायमेंट की तरह मिलेंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की शुरुआत जनवरी 2004 में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए हुई थी। 2009 में इसे रिवाइज किया गया और अब यह प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी खुली है। NPS एक स्वैच्छिक पेंशन योजना (Voluntary Pension Scheme) है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाना है। इसे सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) चलाता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी 20 साल में सकते हैं रिटायरमेंट
हाल ही में जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारी अब NPS के तहत वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। यह जानकारी कर्मचारियों के कल्याण मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनर्स के विभाग (DoP&PW) ने दी है। जो कर्मचारी केंद्रीय सिविल सर्विस 2021 के नियमों के तहत NPS में शामिल होते हैं, उन्हें यह सर्विस मिलेगी। इस नियम के तहत केंद्रीय कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी करने के बाद कभी भी वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी कर्मचारी 20 साल लगातार काम करते हैं, वे रिटायरमेंट का फायदा उठा सकते हैं।
इतना होगा नोटिस पीरियड
गाइडलाइन्स में कहा गया है कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने के इच्छुक कर्मचारियों को अपने नियोक्ता को कम से कम तीन महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी। नियोक्ता इस एप्लिकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते है। रिटायरमेंट तब प्रभावी होगी जब तीन महीने की नोटिस पीरियड खत्म हो जाएगा।
रिटायरमेंट के बाद मिलेंगी ये सर्विस
सरकार वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों को PFRDA की तय की सभी सुविधाएं देगी। ये सुविधाएं नियमित रिटायरमेंट पर मिलने वाली सुविधाओं के समान होंगी। यदि किसी कर्मचारी ने कोई और NPS खाता खोला है, तो उन्हें PFRDA को इसकी जानकारी भी देनी होगी।