सरोगेट मां से बच्चा पैदा करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 6 महीने की छुट्टी…

केंद्र सरकार ने सरोगेट मां से बच्चे पैदा करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है। इसके लिए 50 साल के नियमों में बदलाव किया गया है. केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम 1972 अधिनियम में संशोधन किया गया है और यह 6 महीने की छुट्टी का प्रावधान पेश किया गया है। इस कानून के मुताबिक सरोगेट मां के जरिए बच्चा पाने वाली मां को 180 दिन (6 महीने) का मातृत्व अवकाश और बच्चे के पिता को 15 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की गई है.

इस व्यवस्था के तहत सरोगेट मां और उसके माध्यम से बच्चा प्राप्त करने वाली मां, जिनमें से एक या दोनों सरकारी कर्मचारी हों और जिनके 2 से कम बच्चे हों, को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। यदि सरोगेट का पिता सरकारी कर्मचारी है और उसके 2 से कम बच्चे हैं, तो नए नियम उसे बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर 15 दिन की छुट्टी लेने की अनुमति देते हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नए नियम 2024 के अनुसार, यदि सरोगेट मां के 2 से कम बच्चे हैं तो उसे बाल देखभाल अवकाश लेने की अनुमति है। मौजूदा नियमों के अनुसार, एक महिला सरकारी कर्मचारी और एक पुरुष सरकारी कर्मचारी जो एकल माता-पिता हैं, वे अपनी कुल कार्य अवधि के दौरान अपने दो बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों के लिए 730 दिनों की अभिभावकीय छुट्टी के हकदार हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *