1 अगस्त से बदल जाएंगे FASTag के नियम, टोल प्लाजा पर गलती की तो हो जाएंगे ब्लैक लिस्ट

FASTag Rules Change from 1 August: फास्टैग नियम में बृहस्पतिवार, 1 अगस्त से बदलाव होने जा रहा है. अगस्त के पहले दिन से नए नियन लागू हो जाएंगे. इसके लिए जो लोग को अपने फास्टैग अकाउंट में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जिससे टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो आपके फास्टैग को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.

क्या है नया फास्टैग नियम?
फास्टैग के लिए सबसे बड़ा नियम ये है कि आपको अपने Know Your Customer (KYC) की प्रक्रिया को अपडेट करना होगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नए नियम के तहत, जिन फास्टैग अकाउंट को पांच साल या इससे ज्यादा का समय हो चुका है, उन्हें बदलवाने की जरूरत है. इसके लिए फास्टैग यूजर को अपने अकाउंट की इंश्योरेंस डेट को चेक करना होगा और जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी से इसे बदलवाना भी होगा.

वहीं, जिन फास्टैग अकाउंट के तीन साल हो गए हैं, उनकी दोबारा KYC कराने की जरूरत है. फास्टैग सर्विस के जरिए KYC कराने की समय सीमा 31 अक्टूबर है. यूजर्स और कंपनी अपने फास्टैग अकाउंट के KYC की प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करवा सकते हैं. लेकिन अगर 1 अगस्त तक आपके फास्टैग अकाउंट का KYC प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, तो 1 अगस्त के उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.

फोन नंबर को फास्टैग से करें लिंक
फास्टैग रूल्स में एक बदलाव ये भी है कि आपका फास्टैग अकाउंट आपके वाहन और वाहन के मालिक के फोन नंबर से लिंक होना चाहिए. अप्रैल से ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि एक फास्टैग अकाउंट का इस्तेमाल केवल एक वाहन के लिए ही किया जाएगा. इसके साथ ही अकाउंट को व्हीकल के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक कराना भी जरूरी है. इसके लिए वाहन के फ्रंच और साइड फोटो को भी पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

वे लोग जो 1 अगस्त या इसके बाद नया वाहन खरीद रहे हैं, उन्हें वाहन खरीदने के तीन महीने के अंदर ही अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को अपडेट कराने की जरूरत है.