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1 नवंबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा गेहूं-चावल, सरकार के इस नए नियम से क्यों राशन कार्ड से कट जाएगा नाम??

1 नवंबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा गेहूं-चावल, सरकार के इस नए नियम से क्यों राशन कार्ड से कट जाएगा नाम??
1 नवंबर से इन लोगों को नहीं मिलेगा गेहूं-चावल, सरकार के इस नए नियम से क्यों राशन कार्ड से कट जाएगा नाम??

India News (इंडिया न्यूज), Ration Card New Guidelines: देश के नागरिकों के लिए भारत सरकार कई योजनाएं चलाती है। इन सरकारी योजनाओ का लाफ देश के हर तबके को मिलता है। जिनमें से अधिकतर गरीब तबके से आयने वाले लोग शामिल हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार इन गरीबलोगों को बेहद कम दर पर राशन मुहैया कराती है। वहीं सरकार की कम कीमत वाली राशन योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। इससे लोग पात्र हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दरअसल, अब 1 नवंबर से राशन मिलना बंद हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह।

ई-केवाईसी क्यों जरूरी?

बता दें कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को ई केवाईसी करवाना जरूरी है। खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय की ओर से इस बारे में पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद अभी तक कई राशन कार्ड धारक ऐसे हैं। जिन्होंने ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। वहीं विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ई केवाईसी के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। यानी अगर कोई राशन कार्ड धारक 31 अक्टूबर तक भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं करता है। तो उसे अगले महीने राशन नहीं मिलेगा। दरअसल, राशन कार्ड धारकों के नाम भी राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे। साथ ही बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।

क्यों हो रही है ई-केवाईसी?

राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। सरकार ई-केवाईसी क्यों करवा रही है? दरअसल, राशन कार्ड में अभी भी कई ऐसे लोगों के नाम दर्ज हैं। जो राशन कार्ड पर मुफ्त राशन पाने की योजना के पात्र नहीं हैं। इनमें कई ऐसे लोग भी हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिनकी मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका नाम राशन कार्ड से नहीं हटाया गया है। वहीं अब सभी राशन कार्ड धारकों यानी जितने भी लोगों के नाम किसी परिवार के राशन कार्ड में दर्ज हैं। उन सभी को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए वह अपने नजदीकी खाद्य आपूर्ति विभाग कार्यालय में जा सकते हैं।

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