Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के जेल में जाने के बाद ही दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी (AAP) में एक तरह का अलगाव पैदा हो गया. सीएम केजरीवाल से पहले उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जेल में जा चुके थे. केजरीवाल एक वर्ष से अधिक समय से जेल में ही है. ऐसे में दिल्ली सरकार में एक समय शीर्ष दो पद पर आसीन वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उपमुख्यमंत्री सिसोदिया दोनों जेल में हैं.
अब 15 अगस्त को आ रहा हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) इन दिनों जेल में बंद हैं. लेकिन वह चाहते हैं कि ध्वजारोहण हमेशा की तरह ही हो. जेल में रहने की वजह से वह ध्वजारोहण नहीं कर पाएंगे.
15 अगस्त को अरविंन्द केजरीवाल नहीं फहराएंगे ध्वज
दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) चाहते हैं कि उनकी जगह आतिशी ध्वजारोहण करेंगी. इसे लेकर उन्होंने जेल से ही दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने कहा है कि इस बार 15 अगस्त को दिल्ली में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी अपनी जगह झंडे फहराएंगी. तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों को इस बात से अवगत कराया है. वर्तमान में कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति निदेशालय से जुड़े सामान और मनी लॉन्ड्रिंग मामले तिहाड़ जेल में बंद हैं.
केजरीवाल लंबे समय से जेल में है बंद
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जेल से सक्सेना को लिखे पत्र में कहा है कि आतिशी 15 अगस्त को उनकी जगह पर तिरंगा ध्वजारोहण करेंगी. हर साल, दिल्ली सरकार (दिल्ली सरकार) स्वतंत्रता दिवस समारोह छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित करती है. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को लिखे पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर उनकी सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आतिशी ध्वजारोहण का आयोजन करेंगी.
अरविंद की जगह आतिशी करेंगी ध्वजारोहण
रविवार को यह जानकारी दी गई है. आतिशी शिक्षा मंत्री के साथ महिला और बाल कल्याण, संस्कृति, पर्यटन और आधारभूत विभाग की मंत्री हैं. इस पत्र से दिल्ली सरकार में आश्वासन हुआ है. अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 26 जून को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जांच हुई थी. मुख्यमंत्री को धन शोधन मामले में अपराधी की अदालत ने 20 जून को उन्हें ज़मानत दे दी थी.
हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मुक़दमे के आदेश पर रोक लगा दी थी. बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाले के मामले में डीएम की ओर से केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सही दोषी करार दिया था. उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उन्हें जेल में ही रहना होगा.