जमीन बंटवारा में इन 8 कागजात की पड़ेगी जरूरत

जमीन बंटवारा में इन 8 कागजात की पड़ेगी जरूरत

पटना : बिहार में अगर किसी व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करना हैं तो उन्हें आठ कागजातों की जरूरत पड़ेगी। इन कागजातों की मदद से कोई व्यक्ति आसानी के साथ जमीन का बंटवारा कर जमीन को अपने नाम से पंजीकृत कर सकता हैं।

जमीन बंटवारा में इन 8 कागजात की पड़ेगी जरूरत?

1.जमीन बंटवारे में आपको राजस्व कर्मी द्वारा जारी लगान रसीद की जरूरत पड़ेगी। ऑनलाइन द्वारा निकाली कई रसीद भी मान्य होगी।

2. आप जिस जमीन का बंटवारा करना चाहते हैं, उस जमीन से संबंधित खरीदगी के कागजात केवाला और खतियान की जरूरत पड़ेगी।

3. आप जिस जमीन का बंटवारा का रहे हैं उस जमीन के कितने वारिस हैं, इसके लिए आपको वंशावली भी बनानी पड़ेगी।

4. जमाबंदी रैयत का मृत्यु प्रमाण-पत्र की जरूरत होगी। दररसल जिनके नाम जमीन हैं और वो जीवित नहीं हैं तो इसकी जरूरत होगी।

5.100 रुपए के स्टांप पर पर किया गया बंटवारा वैध बंटवारा बन जाता है। इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराने के लिए इसकी जरीरत होगी।

6.जमीन बंटवारा के बाद मिले हिस्से की रजिस्ट्री कराने के लिए आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी जमा करनी होनी।

7. अपने हिस्से में मिली जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए हिस्सेदारों की सहमति वाले पत्र की भी जरूरत होगी।

8. SDM कार्यालय से जारी शपथ-पत्र के माध्यम से आप हिस्से में मिली जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके बाद उस जमीन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा।

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