सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी वालों के लिए बड़ी खबर। तुरंत देखें ! क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से GST का नया नियम होगा लागू।

GST New Rules 2025 : अगर आप भी भारत देश से है और आप एक दुकानदार हैं या फिर कारोबारी हैं या व्यापारी हैं तो आपको यह खबर जरूर जान लेना चाहिए। दो बहुत बड़े अपडेट और नए नियम (GST New Rules 2025) जारी किए गए हैं। आईए जानते हैं वह नियम क्या है? GST New […]
सभी दुकानदार, कारोबारी, व्यापारी वालों के लिए बड़ी खबर। तुरंत देखें ! क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से GST का नया नियम होगा लागू।

GST New Rules 2025 : अगर आप भी भारत देश से है और आप एक दुकानदार हैं या फिर कारोबारी हैं या व्यापारी हैं तो आपको यह खबर जरूर जान लेना चाहिए। दो बहुत बड़े अपडेट और नए नियम (GST New Rules 2025) जारी किए गए हैं। आईए जानते हैं वह नियम क्या है?

GST New Rules 2025

अगर आपके भी दुकान है या आपका किसी भी तरीके का दुकान है व्यापार है या फिर आप खुद का काम धंधा करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आपको यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है ध्यान देने वाली खबर है।

₹50000 से ज्यादा के माल यानी समान पर 1 अप्रैल 2025 से यह नए नियम को लागू किया। दूसरा सबसे बड़ी खबर यह है कि बिजनेस टू बिजनेस व्यापारियों और कारोबारी के लिए GST से संबंधित नियम को अपडेट किया गया है आईए जानते हैं।

1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में होगा बदलाव (GST New Rules 2025)

आपको बता दे की 1 अप्रैल 2025 से जीएसटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। जी हां अब नहीं बन पाएगा ई वे बिल, GST (Goods And Service Tax) ने सिस्टम के तहत ₹50000 से अधिक कीमत के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए (e-Way Bill) रखना जरूरी होता है। लेकिन अब इस नियम को बदलाव किया गया।

आप सभी को बता दे कि अब 1 मार्च 2025 से बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस विवरण के बिना अब नहीं बन पाएगा e-Way Bill

इन सभी व्यवसाय के लिए बदले का नियम

सबसे पहले आप सभी को बता दे की B2B का मतलब होता है (बिजनेस टू बिजनेस) और B2E का मतलब होता है (बिजनेस टू एक्सपोर्ट) तो इन दोनों लिंक किए बिना ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। नए नियम के मुताबिक 5 करोड़ से ज्यादा वाले व्यवसाय को बिजनेस टू बिजनेस लेने देने के लिए इनवॉइस के बिना ई वे बिल (e-Way Bill) जनरेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको बता दे की e-Way Bill के बिना ₹50000 से अधिक मूल्य के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य परिवहन नहीं कर सकते हैं यानी अंतर राज्य सीमाओं को भी पर नहीं करवा सकते हैं।

सरकार के जीएसटी डिपार्मेंट के द्वारा इस संबंध में नए दिन देश को जारी किए गए हैं। ई वे बिल जेनरेट करने के लिए अब यह चीज भी जरूरी हो गया है। हालांकि नए नियम केवल चालान के टैक्स पेयर्स पर ही लागू होगा। ग्राहक और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन हेतु ई वे बिल पहले की तरह ही जनरेट होगा। और यह नया नियम 1अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा।