दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मिला 6 दिन का परोल, जेल प्रशासन को पैसे देने होंगे एडवांस..

दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन को मिला 6 दिन का परोल, जेल प्रशासन को पैसे देने होंगे एडवांस..नई दिल्ली: AIMIM के मुस्तफाबाद से उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी पैरोल दे दी है। कुल 6 दिनों के लिए मिली कस्टडी पैरोल के दौरान ताहिर हुसैन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रह सकता है। उसे अपनी सुरक्षा पर होने वाला भारी खर्च भी उठाना होगा। यह खर्च एडवांस में चुकाने के बाद ही उसे जेल से बाहर आने दिया जाएगा।

दंगों को लेकर गंभीर आरोप

ताहिर हुसैन पर 2020 के दिल्ली दंगों को लेकर गंभीर आरोप हैं। उस पर दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। उस पर UAPA और PMLA जैसे गंभीर कानूनों के तहत 2 मामले भी दर्ज हैं। दंगों के दौरान आम आदमी पार्टी के पार्षद रहे हुसैन को इस बार AIMIM ने टिकट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे कस्टडी पैरोल पर बाहर आने और नामांकन दाखिल करने की अनुमति तो दी थी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था।

शर्तों पर कस्टडी पैरोल

ताहिर ने अंतरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन पिछले हफ्ते 2 जजों की बेंच इस पर सहमत नहीं हो पाई। इसलिए मंगलवार 28 जनवरी को मामला 3 जजों- जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मिश्रा की बेंच के सामने आया। सुनवाई की शुरुआत में ताहिर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि वह अंतरिम जमानत की मांग पर जोर नहीं देना चाहते। इसके बजाय वह कोर्ट द्वारा तय शर्तों पर कस्टडी पैरोल चाहते हैं।

एएसजी राजू ने मांग का विरोध किया

जजों ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से जवाब मांगा। एएसजी राजू ने इस मांग का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे गलत मिसाल कायम होगी। जजों ने कहा कि ताहिर हुसैन ने कहा है कि वह अपनी रिहाई के दौरान पूरा खर्च उठाएगा। उसने यह भी कहा है कि वह सभी शर्तें मानेगा, इसलिए आप खर्च और शर्तों पर जवाब दें।

अधिक सुरक्षा इंतजाम करने होंगे।

दोपहर 2 बजे मामले की फिर सुनवाई हुई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के और इंतजाम करने होंगे। जेल वैन और सरकारी वाहनों का खर्च भी होगा। इस पर प्रतिदिन (24 घंटे) 4 लाख 14 हजार रुपए खर्च होंगे। एसवी राजू ने ताहिर को शाम 6 बजे वापस जेल भेजने की भी मांग की। इस पर जजों ने कहा कि इससे खर्च आधा रह जाएगा।

इन शर्तों के साथ मिली कस्टडी परोल-

29 जनवरी से 3 फरवरी तक कस्टडी पैरोल (कुल )
सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही बाहर रहेंगे
इसके बाद जेल जाना पड़ेगा
अपनी सुरक्षा और सरकारी वाहन के लिए प्रतिदिन 2,07,428 (2 लाख 7 हजार 429) रुपए देने होंगे
हर बार 2 दिन का एडवांस पेमेंट देना होगा
एडवांस पेमेंट मिलने के बाद ही बाहर आ सकेंगे
चुनाव प्रचार कर सकेंगे, लेकिन केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, गवाहों से भी नहीं मिलेंगे
अपने परिचित उस्मान अहमद और क्राउन प्लाजा गेस्ट हाउस में रहेंगे
पुलिस टीम का भी इंतजाम करेंगे
अपने घर (E-7, मेन करावल नगर) नहीं जाएंगे

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