Employees : मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात, ये योजना एक अप्रैल से हो जाएगी लागू

Employees : मोदी सरकार की केंद्रीय कर्मचारियों को एक और सौगात, ये योजना एक अप्रैल से हो जाएगी लागू

Himachali Khabar (Employees UPS) : केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर कर्मचारियों के उत्थान के लिए बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ऐसा ही एक कदर कुछ समय पहले मोदी सरकार ने उठाया था, जिसका फैसला अभी एक अप्रैल को लागू होगा।

 

कर्मचारियों के लिए नई योजना (New scheme for Employees) की शुरुआत इसी साल एक अप्रैल से होने जा रही है। लाखों कर्मचारियों को इस स्कीम का लाभ मिलेगा। वहीं, कर्मचारियों के लिए विकल्प भी होगा कि पुरानी स्कीम में खुद को रखें या नई स्कीम में जाएं। 

 

कर्मचारियों के लिए यह है योजना
 

इस वित्त वर्ष में एक अप्रैल से एक ऐसी योजना लागू हो रही है, जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा। यह स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है। इसमें कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रावधान लागू किए हैं। इनसे कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। 

दो विकल्प में से एक को कर सकते हैं चूज
 

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS Update) कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं है। योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के तौर पर है। इसके लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारी, नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम (UPS) में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। 

क्या होंगे कर्मचारियों को लाभ
 

कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS Vs UPS) की मांग कर रहे थे, इसके विकल्प में यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम मोदी सरकारी कर्मचारियों के लिए लेकर आई। इसमे सुनिश्चित पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना के अनुसार कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष तक नौकरी की है, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में रही उनकी औसत बेसिक सैलरी का आधा निश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा। 

25 साल से कम नौकरी पर भी मिलेगी पेंशन
 

25 साल से कम नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मामले में पेंशन (Employees pension) की रकम का निर्धारण उनके कार्यकाल के अनुपात में किया जाएगा। इसमें कम से कम दस साल सेवा अवधि तय की है। कम से कम दस साल की नौकरी करने पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद मिलेंगे। कर्मचारी मौत के बाद पत्नी या पति को पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। कर्मचारी की पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। 

किनको मिलेगा योजना का लाभ
 

1 जनवरी 2004 से पहले देश में ओपीएस (OPS) चलती थी। इसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना दी गई। अब ये कर्मचारी चाहे तो यूपीएस का विकल्प अपना सकते हैं। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और भविष्य में सेवा काल से जुड़ने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक बार जो भी विकल्प चुन लिया उसे बाद में नहीं बदला जा सकता है। 

कर्मचारी की सैलरी से होगा सहयोग
 

यूपीएस पेंशन स्कीम (UPS Vs NPS) का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी जरूरी है। कर्मचारियों को एनपीएस की तर्ज पर मूल वेतन से 10 प्रतिशत का अंशदान देना होगा। सरकार 18.5 प्रतिशत का योगदान करेगी। कुल 28.5 प्रतिशत पेंशन के लिए जमा होगा। इसमें सरकार और कर्मचारी दोनों तरफ से कंट्रिब्यूशन होगा। 

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