Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वालों को मिलेगा ये लाभ

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश, नेशनल हाईवे के लिए जमीन देने वालों को मिलेगा ये लाभ

Himachali Khabar, Digital Desk- (Supreme Court) सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाइवे के लिए भूमि देने वाले भूमालिकों के लिए राहत की घोषणा की है. कोर्ट ने कहा है कि अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के लिए भूमालिकों को उचित मुआवजा और ब्याज का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट (supreme court order) ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा-3 जे को गैर संवैधानिक करार दिया है, जिससे भूमालिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश बनाए जा सकेंगे.

धारा-3 जे के तहत प्रावधान था कि नेशनल हाईवे (National Highway) के लिए ली गई जमीन में भूमि अधिग्रहण क़ानून लागू नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में ये साफ किया है कि नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली जमीन पर भी भूमि अधिग्रहण एक्ट (Land Acquisition Act) लागू होगा यानि इसके अधिग्रहण की एवज में ज़मीन की कीमत के साथ मुआवजा और ब्याज भी देना होगा.

जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3 जे को असंवैधानिक करार दिया है. जिसके तहत नेशनल हाइवे के लिए ली जाने वाली ज़मीन भूमि अधिग्रहण के दायरे में नहीं आती थी. दरअसल सरकार ने 1997 में NHAI एक्ट में संसोधन कर इस धारा को जोड़ा था. इससे पहले NHAI के लिए ली गई ज़मीन भी भूमि अधिग्रहण के दायरे में आती थी.

केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें जमीन मालिक को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत मुआवजा और ब्याज देने का निर्देश दिया गया था. यह मामला तब शुरू हुआ जब एक व्यक्ति पंजाब (punjab) में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए मिले भुगतान से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट पहुंचा था. हालांकि, केंद्र की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी, जिससे हाईकोर्ट (highcourt) का आदेश बरकरार रहा. यह निर्णय भूमि अधिग्रहण से जुड़े मौद्रिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण है.

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