IT Notice : अब इनकम टैक्स नोटिस का जवाब नहीं देना पड़ेगा भारी, टैक्सपेयर्स के लिए जारी हुई गाइडलाइन

IT Notice : अब इनकम टैक्स नोटिस का जवाब नहीं देना पड़ेगा भारी, टैक्सपेयर्स के लिए जारी हुई गाइडलाइन

Himachali Khabar – (ITR Update)। अगर आप भी ऐसे टैक्सपेयर्स है, जिन्होंने इनकम टैक्स नोटिस का जवाब नहीं दिया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। हाल ही में टैक्सपेयर्स के लिए आयकर विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की हैं। जिन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके लिए अब परेशानी खड़ी हो सकती है। अब आयकर विभाग लॉ इंफोर्समेंट एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा टैक्स चोरी (Tax Evasion) से जुड़े मामलों को लेकर भी सख्त कार्रवाई करेगी। आइए जानते हैं इस बारे में।

टैक्स नोटिस का जवाब न देने वालों पर होगी ये कार्रवाई-

आयकर विभाग ने इसके लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार इनकम टैक्स अधिकारियों निर्धारित समय तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस (Income Tax Notice) भेजना होगा। आयकर विभाग की इस गाइडलाइन में साफ तौर पर बताया गया है कि अगर आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न  (Income Tax Return) नहीं दिया गया है तो ऐसे मामलो को NAFAC में भेजा जाएगा और नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर ही इसके आगे की जांच करेगा।आयकर अधिनियम की धारा 143 (Section 143 of the Income Tax Act)(2) में टैक्सपेयर्स को मामलों से जुड़े दस्तावेज पेश करने होंगे।

जानकारी मांगने का अधिकार –

ऐसा नहीं है कि आयकर विभाग (Income Tax Department) की ओर से ये कार्रवाई तुरंत ही शुरू कर दी जाती है। सबसे पहले तो आयकर अधिनियम (Income Tax Act 142) की धारा 142(1) के तहत इनकम टैक्स अधिकारियों को यह अधिकार देती है कि जब वह रिटर्न दाखिल कर रहे हैं, उस स्थिती में नोटिस जारी कर और जानकारी मांगने का अधिकार (Right to demand information) देती है। इसके साथ ही जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, तो आयकर विभाग द्वारा उन्हें निर्धारित तरीके से जानकारी ( ITR Ki jankari) पेश करने के लिए भी कहा जाता है। 

आयकर विभाग की दिशानिर्देश-

अगर ऐसे कोई मामला सामने आता है तो आयकर विभाग  एक इंटीग्रेटेड लिस्ट (Income Tax Department Integrated List) जारी करेगा, जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को वापस करने के बावजूद टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स (ITR Filing) में रियायत की मांग करता है। इसके साथ ही आयकर विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देशों में स्पष्ट उल्लेखित है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जवाब में कोई रिटर्न  ने देने पर टैक्सपेयर्स को एनएएफएसी के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा

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