Income Tax: भारतवासी हर साल टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा, उन्हें अपनी आय का प्रत्येक स्रोत बताना होगा। इसके लिए आयकर विभाग ने टैक्स कानून बनाए हैं। इसमें देश के हर वर्ग के लिए नियम हैं।
वरिष्ठ नागरिकों को आयकर कानून से कई कर लाभ मिलते हैं (Income Tax Law provides many tax benefits to senior citizens)। ऐसे लाभ के हकदार केवल भारतवासी हैं। इसमें एडवांस टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक और पोस्ट ऑफिस ब्याज पर टैक्स लगाया जाता है।
इसवर्ष से दो कर व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इसमें सीनियर सिटीजन (senior citizen) को 3 लाख रुपये तक और अति वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है. वहीं, नए टैक्स सिस्टम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से कोई सीमा तय नहीं की गई है. सीनियर सिटीजन और अति वरिष्ठ नागरिकों को 2.5 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलेगी।
कितने की मिलेगी छूट:
आपको बताते चलें कि सीनियर सिटिजन और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट अलग अलग है। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन (senior citizen) पुरानी कर व्यवस्था के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो उनको उसी के हिसाब से टैक्स छूट मिलती है। इसमें 60-80 के उम्र वाले व्यक्ति को 3 लाख रुपये का छूट मिलता है। वहीं 80 साल से ज्यादा के आयु वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये की छूट मिलती है।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स एक्ट के 80TTB के तहत (Under 80TTB of Income Tax Act) ही सीनियर सिटीजन (senior citizen) को छूट दिया जाता है। इसमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कटौती के ऑप्शन को चुना जा सकता है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 80D के (According to Section 80D of the Income Tax Act) अनुसार, यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी बीमा खरीदता है, तो उसे इसके प्रीमियम पर कर कटौती का विकल्प मिलता है। 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति 1 लाख रुपये तक कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं
और सभी वरिष्ठ नागरिकों (senior citizens) को इन कर कटौती का लाभ उठाना चाहिए। अगर ज्यादा टैक्स काटा गया है तो करदाता आईटीआर दाखिल करते समय इसकी जानकारी दे सकता है। इसके बाद अतिरिक्त टीडीएस का रिफंड मिलता है.