Himachali Khabar : (Home Loan Repayment Tips)खुद का घर बनाना हर किसी का सपना होता है लेकिन बढ़ती महंगाई के इस दौर में इस सपने को साकार करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग खुद का घर खरीदते वक्त होम लोन लेना एक सही ऑप्शन मानते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो बैंक या फाइनेंशियल कंपनी आपके घर को अपने पास गिरवी भी रख लेती हैं और लोन की पूरी चुकाने के बाद इसे रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन कई बार स्थिति कुछ इस तरह हो जाती है की लोन लेने वाला व्यक्ति पैसे जमा नहीं कर पाता और प्रॉपर्टी को बेचना (Selling Property) चाहता है। आइए जानतें है इसको लेकर जारी किए गए नियम के बारे में विस्तार से।
प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपको सभी लोन को चुकाना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स (Original Documents of House) बैंक की कस्टडी में होते हैं। ऐसे में गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी (Mortgage Property) को बेचने के लिए आपको खास तरीका अपनाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं उस तरीके के बारे में-
‘लोन आउटस्टैंडिंग’ लेटर (Loan Outstanding Letter) बनवाना है जरूरी
अगर आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं जिस पर आपने लोन लिया है तो आपको इसे बेचने से पहले बैंक के पास जाकर उसका लोन आउटस्टैंडिंग लेटर जारी करना पड़ेगा। इससे यह पता चल पाएगा कि घर पर कितना लोन है। इसके साथ ही बैंक के पास ही घर के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स (Original Documents) हैं।
खरीदार करता है पेमेंट?
आपको बता दें कि इस तरह के लोन का जो भी खरीददार होता है वही इसका बकाया लोन देता है। इसके बाद लोन बंद करने का आवेदन दिया जा सकता है। आप लोन बंद करने के आवेदन पर बैंक ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ (No Dues Certificate) जारी करते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी के सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स बैंक घर के मालिक को दे देते हैं। नो ड्यूज सर्टिफिकेट और ओरिजनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट (Original Property Documents) मिल जाने के बाद प्रॉपर्टी बेचने वाला व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को किसी के नाम पर भी ट्रांसफर (Property Transfer) कर सकता है।