Himachali Khabar (Property Knowledge) : किराए पर प्रोपर्टी देने वालों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने किराए पर प्रोपर्टी देने वालों को सौगात देने का फैसला किया है। एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा। सरकार की ओर से इस दिन से नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।
वित्त वर्ष के पहले दिन से ही कई ऐसे बदलाव होंगे जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। अपनी प्रोपर्टी (Property Knowledge) के किराये पर कमाई करने वालों को भी तगड़ा फायदा होगा।
किराएदारों को मिलेगा यह लाभ
एक फरवरी को केंद्रीय बजट आया था। इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष (Property Knowledge) 2025-26 के बजट को पेश करते हुए किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया। इसका सीधा फायदा किराए के पैसे से कमाई करते वाले लोगों को मिलेगा। एक अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएगा।
1 अप्रैल से आम लोगों को मिलेंगे ये लाभ
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने वाले व्यक्तियों की समय सीमा को बढ़ाकर चार साल कर दिया गया है। ऐसे करदाता जो सही समय पर अपनी आय की सही जानकारी नहीं दे पाए थे, उनके लिए फिलहाल रिटर्न संबंधित कर आकलन वर्ष के दो साल थे। अब यह 4 साल होंगे। इससे लगभग 90 लाख करदाताओं को लाभ होगा।
वरिष्ठ नागरिकों को भी होगा तगड़ा लाभ
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से हासिल आय पर टैक्स कटौती (Property Knowledge) की सीमा को मौजूदा 50 हजार रुपये से दोगुना करने का फैसला किया गया है। इसे एक लाख रुपये किया गया है। दूसरी ओर आरबीआई की उदारीकृत धनप्रेषण योजना के अनुसार प्रेषण पर टीसीएस संग्रहित करने की सीमा भी सात लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है। वहीं, एजुकेशन के लिए राशि भेजने पर टीसीएस में छूट दी गई है।
आयकर टैक्स में भारी छूट
वहीं 12 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होने का कानून भी एक अप्रैल से ही प्रभावित होगा। बजट में मध्यम वर्ग (Income tax free) को कर बोझ से राहत दी गई है। नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को इनकम टैक्स से छूट देने की बात की जाएगी। वहीं, नौकरीपेशा को 75 हजार रुपये की अतिरिक्त सटैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।