न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 17 लाख रुपये तक भी टैक्स से बच सकते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इंटरनेट बिल और कार लीज जैसी छूट का पूरा फायदा उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी को शून्य तक ला सकते हैं! जानें पूरी डिटेल्स…

सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया है। इस रिजीम में सेक्शन 80C के तहत मिलने वाली छूट भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आप न्यू टैक्स रिजीम में 17 लाख रुपये तक की आमदनी को भी टैक्स फ्री करा सकते हैं? आइए जानते हैं कि यह कैसे संभव है।
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CTC में शामिल कुछ खर्चों पर नहीं देना होता टैक्स
कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली कुल सैलरी को CTC (Cost to Company) कहा जाता है। CTC में कुछ खर्च ऐसे होते हैं, जिन पर टैक्स नहीं देना होता। टैक्स एडवाइजर फर्म भूटा शाह एंड कंपनी के अनुसार, यदि आप न्यू टैक्स रिजीम का चयन करते हैं, तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा टैक्स फ्री हो सकता है, बशर्ते कि वह ऑफिस के काम से संबंधित हो।
ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट
कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस (Transport Allowance) प्रदान करती हैं। यह अलाउंस आमतौर पर 3,200 रुपये प्रति माह होता है, जिससे सालाना 38,400 रुपये तक की राशि टैक्स फ्री हो सकती है। यह छूट विशेष रूप से शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के लिए मान्य होती है।
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टेलीफोन और इंटरनेट बिल पर टैक्स छूट
न्यू और ओल्ड दोनों ही टैक्स रिजीम में टेलीफोन और इंटरनेट बिल (Telephone & Internet Bill) पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है। टैक्स एडवाइजर फर्म नांगिया एंडरसन एलएलपी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर योगेश काले के अनुसार, इस पर कोई निश्चित सीमा नहीं है, यानी ऑफिस वर्क के लिए किए गए इन खर्चों को टैक्स फ्री किया जा सकता है।
कार लीज पॉलिसी के तहत छूट
कार लीज (Car Lease) एक ऐसा एग्रीमेंट है, जिसमें कर्मचारी एक निश्चित समय तक कार का उपयोग करता है और उसके बदले मासिक भुगतान करता है। लीज की अवधि समाप्त होने के बाद कर्मचारी कार वापस कर सकता है या उसे खरीद सकता है। यदि किसी कर्मचारी को 1.6 लीटर इंजन वाली कार दी जाती है, तो उसे 1,800 रुपये प्रति माह यानी सालाना 21,600 रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है।
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न्यू टैक्स रिजीम का लाभ उठाने के लिए रणनीति बनाएं
यदि आप न्यू टैक्स रिजीम अपनाते हैं, तो आपको सेक्शन 80C जैसी परंपरागत टैक्स छूट नहीं मिलेगी। लेकिन, यदि आपकी कंपनी आपको ऊपर बताए गए लाभ प्रदान कर रही है, तो आपकी कुल करयोग्य आय में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। इस तरह, आप 17 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स बचा सकते हैं।