Himachali Khabar
हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। नगर निकाय के आज रविवार यानि 2 मार्च को मतदान है। चुनाव के मध्यनजर बड़ा फैसला लिया गया है। जहां धारा लगा दी गई है। आज दो मार्च चुनाव के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर ये निर्णय लिया गया है। हरियाणा प्रदेश में जहां-जहां चुनाव हैं वहां पर शराब की बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के कारण ये दिन ड्राइ-डे के रूप में मनाए जाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा में 7 नगर निगमों सहित 40 निकायों में 2 मार्च को मतदान होगा। जबकि पानीपत नगर निगम में वोटिंग 9 मार्च को होगी। सभी जगह के परिणाम 12 मार्च को एक साथ आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू है।
शराब ठेके बंद रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए है। आबकारी विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्रों , जहां पर चुनाव हैं , वहां पर सभी शराबी की दुकानें, बार और पब मतदान से आज 2 मार्च और मतगणना के दिन बंद रहेंगे।
सख्त कार्रवाई करेगा विभाग
आबकारी विभाग की तरफ से ठेके पूर्ण तौर पर बंद रखने के लिए कहा गया है। अगर हरियाणा देश में सभी शराब लाईसेंस धारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। ऐसी स्थिति में नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 2 मार्च को किसी को भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी।