हरियाणा में लगी आज धारा 163, मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कैंप लगाने पर रोक, ये भी हिदायतें


Himachali Khabar

हरियाणा में नगर परिषद सिरसा के 2 मार्च को होने वाले आम चुनाव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर हथियारों और विस्फोटक पदार्थों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। यह आदेश सिरसा नगर परिषद के शहरी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा। जारी आदेश अनुसार किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, तलवार, लाठी, डंडा, फरसा, कुल्हाड़ी, भाला, हॉकी स्टिक, चेन, पत्थर आदि हथियारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश पुलिस बल और ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। साथ ही, दिव्यांगजन जो लाठी का उपयोग करते हैं और सिख धर्म के अनुयायियों को धार्मिक परंपरा अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर परिषद चुनाव :  : मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में कैंप लगाने पर रोक
नगर परिषद सिरसा के 2 मार्च को होने वाले आम चुनाव में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा बूथ/कैंप लगाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। यदि किसी स्थान पर एक से अधिक मतदान केंद्र हैं, तो वहां भी केवल एक ही बूथ/कैंप की अनुमति दी जाएगी, जो 200 मीटर की सीमा से बाहर होना चाहिए।
वहीं मतदान केंद्र में केवल मतदाता, मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार व उनका अधिकृत चुनाव/पोलिंग एजेंट (अधिकतम एक), राज्य चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति, ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी, माता-पिता की गोद में आने वाला बच्चा, दृष्टिहीन या अस्वस्थ मतदाता के सहायक व्यक्ति, पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त अन्य आवश्यक व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति होगी। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध, पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर भी रोक
सिरसा जिला के जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त: शक्तियों का प्रयोग करते हुए दो मार्च को होने वाले नगर परिषद सिरसा के आम चुनाव के दिन मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, पांच या पांच से अधिक लोगों के इक_ा होने पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। जारी आदेश अनुसार मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वॉकी-टॉकी, वायरलेस सेट, स्टिल या वीडियो कैमरा तथा रिकॉर्डिंग और ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर सभी पर लागू होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 

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