Gratuity Rules : ग्रेच्युटी का इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा फायदा, जानिए नियम

Gratuity Rules : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें जस्टिस जेजे मुनीर ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी उनकी सेवा के वर्षों के आधार पर मिलती है, न कि उनकी रिटायरमेंट की उम्र के आधार पर। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता हो, बल्कि यह कर्मचारियों की सेवा के वर्षों से संबंधित होता है।

कोर्ट ने एक याची के मामले में निर्णय सुनाते हुए कहा कि 62 वर्ष तक रिटायरमेंट का विकल्प देना, कर्मचारी को ग्रेच्युटी से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता। ये खबर आप हिमाचली खबर में पढ़ रहे हैं।अगर कोई कर्मचारी 10 साल से ज्यादा समय तक सेवा देता है तो उसे ग्रेच्युटी का अधिकार है, भले ही उसकी रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से अधिक हो।

मामला:
याची एक सहायता प्राप्त संस्थान में शिक्षिका थीं, जिन्होंने 57 वर्ष की आयु में VRS का विकल्प चुना था। कोर्ट ने उनके द्वारा दी गई सेवा के आधार पर उन्हें ग्रेच्युटी का हकदार ठहराया।

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