EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक ऐसा फंड है जिसमें कर्मचारी अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा जमा करते हैं और नियोक्ता भी समान राशि अपने हिस्से से फंड में डालता है। इस फंड में जमा राशि पर हर साल ब्याज मिलता है। यदि आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अनुसार, आप पूरी रकम निकाल सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद या इससे पहले अपना EPF खाता बंद भी कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ खास शर्तें लागू होती हैं, खासकर जब बात कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की राशि के दावे की आती है। आइए, विस्तार से जानते हैं कि EPF खाते को कैसे बंद किया जा सकता है और इसमें पैसा कैसे निकाला जाता है।
क्या EPF खाता बंद करना संभव है?
EPF खाता बंद करना इतना आसान नहीं होता। इस खाते को बंद करने के लिए दो प्रमुख परिस्थितियां होती हैं। पहली, जब कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब पूरी राशि उस नामित व्यक्ति को दी जाती है जिसे खाता खुलवाते समय नामित किया गया था। यदि नामित व्यक्ति पति था और तलाक के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अन्य सदस्य को अधिकार मिलता है कि वे खाता बंद करवा सकें। दूसरी स्थिति तब होती है जब कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है। इस स्थिति में वह पूरी राशि निकाल सकता है और अपना EPF खाता बंद कर सकता है।
EPF राशि निकालने की प्रक्रिया
EPF राशि निकालने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
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सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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अपनी UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज कर लॉगिन करें।
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‘ऑनलाइन सेवाएं’ टैब में जाकर ‘दावा (फॉर्म-31, 19, 10डी एवं 10सी)’ विकल्प पर क्लिक करें।
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आवश्यक जानकारियां भरें और फिर ‘सत्यापन’ पर क्लिक करें।
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प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए ‘हाँ’ चुनें।
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ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘केवल पीएफ निकासी (फॉर्म 19)’ का चयन करें।
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अपना पूरा पता भरें, अस्वीकरण पर टिक करें और ‘आधार ओटीपी प्राप्त करें’ पर क्लिक करें।
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आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे दर्ज करें।
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आवेदन जमा करें।
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सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी।
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लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर आपके UAN से जुड़े बैंक खाते में पूरी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
EPF निकासी के लिए जरूरी दस्तावेज
EPF राशि ऑनलाइन क्लेम करने के लिए आपको कोई भौतिक दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि, आपको EPFO पोर्टल पर अपनी बैंक पासबुक या चेकबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। ध्यान रखें कि पासबुक या चेकबुक में बैंक खाता संख्या, IFSC कोड और नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दें, ताकि अधिकारी सही तरीके से जानकारी पढ़ सकें।
EPF खाते को बंद करने की शर्तें और नियम
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यदि कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ देता है तो वह EPF की पूरी राशि निकाल सकता है।
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कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी EPF खाता बंद कर सकता है और पूरा बैलेंस निकाल सकता है।
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कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत कुछ शर्तों के अनुसार राशि का दावा किया जा सकता है।
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मृत्यु की स्थिति में राशि नामित व्यक्ति को ही मिलेगी।
EPF खाता बंद करने के लिए जरूरी सावधानियां
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खाता बंद कराने से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारी सही है और आपका बैंक खाता आधार से लिंक है।
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ऑनलाइन आवेदन करते समय सही दस्तावेज और जानकारी भरना अनिवार्य है।
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आवेदन करने के बाद अपना संदर्भ नंबर सुरक्षित रखें, ताकि आप बाद में स्थिति जान सकें।
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यदि आप नौकरी बदलते हैं तो नया EPF खाता बनवाने के लिए पुराना खाता सही तरीके से बंद कराना जरूरी है।
EPFO और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के बारे में
EPFO के तहत कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के अलावा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) भी संचालित होती है। EPS में योगदान से कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन मिलती है। EPS राशि निकालने के लिए भी कुछ शर्तें और नियम होते हैं, जो अलग से फॉलो करने पड़ते हैं।
EPF कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण फंड है जो भविष्य की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। EPF खाता बंद करना और राशि निकालना एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन के जरिए आसानी से पैसा निकाला जा सकता है। यदि आप इस फंड का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो यह आपके रिटायरमेंट के समय बहुत मददगार साबित हो सकता है।