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7th Pay Commission New Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन वालों के लिए आया बड़ा अपडेट, सरकार ने की गाइडलाइन जारी

7th Pay Commission New Update : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन वालों के लिए आया बड़ा अपडेट, सरकार ने की गाइडलाइन जारी

7th Pay Commission Update :हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अब स्वास्थ्य योजना कार्ड के लिए कर्मचारियों व पेंशनधारकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए एक निर्धारत प्रक्रिया को फॉलो करते हुए जरूरी कागजात भी अटैच करने होंगे। आइये जानते हैं इस खबर में पूरी डिटेल।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से अहम कदम उठाया गया है। मंत्रालय की ओर से इस बारे में नई गाइडलाइन जारी करते हुए जानकारी साझा की गई है। मंत्रालय ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य योजना कार्ड (health plan card) के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

यह कहा गया है मंत्रालय की ओर से

मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन में कहा कि स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Insurance Scheme) कार्ड के लिए केंद्रीय कर्मचारी को टेंपरेरी रेफरेंस नंबर बनाने के लिए www.cghs.nic.in पर जाना होगा। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरना होगा और उसे ऑनलाइन जमा भी करना पड़ेगा। एक बार ऐसा हो जाने के बाद, उसे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर उसे संबंधित ऑफिस में जमा करना होगा। इस कार्ड के जरिये कर्मचारी स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित की गई सभी सुविधाएं ले सकेंगे।

प्रोसेस पूरा करने के लिए ये कागजात चाहिए

बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट (पुत्र आश्रित होने की स्थिति में)
किसी सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति (आश्रित पुत्र की आयु 25 साल या उससे अधिक होने पर)
कार्यरत कर्मचारी की सैलरी स्लिप

पते का प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा
परिवार के सदस्यों की निर्भरता साबित करने वाले दस्तावेज
आश्रित परिजनों के पहचान प्रमाण की प्रति
बता दें कि किसी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पास पहले से ही CGHS कार्ड उपलब्ध है तो, उसे फॉर्म के साथ पुराने CGHS कार्ड की स्व-सत्यापित फोटोकॉपी जमा करनी होगी।

क्या है CGHS कार्ड

केंद्र सरकार अपने अधीन काम करने वाले सभी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों को स्वास्थ्य बीमा योजना (Health Insurance Plan) के तहत सरकार द्वारा CGHS कार्ड जारी किया जाता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं पर आने वाले खर्च से राहत मिलती है। कार्ड में लाभार्थी की तस्वीर के साथ-साथ एक यूनिक बेनिफिशरी आईडी नंबर होता है। इस कार्ड के होने से कर्मचारियों या पेंशनर्स और उनपर निर्भर रहने वाले लोगों को व्यापक चिकित्सा कवर दिया जाता है।

आश्रितों में ये हैं शामिल

कर्मचारी या पेंशनभोगी का पति या पत्नी आश्रितों में सीधे तौर पर शामिल हैं। सीजीएचएस (CGHS) के तहत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कर्मचारी के पास आश्रित माता-पिता या आश्रित माता-पिता-ससुर को शामिल करने का विकल्प होता है, बशर्ते निर्भरता और निवास आदि की शर्तें पूरी होती हों।

यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियाँ हैं, तो केवल पहली पत्नी।

कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों, सौतेले बच्चों और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चों सहित बच्चे, निम्नलिखित शर्तों अनुसार आश्रितों में शामिल किए जा सकते हैं।

i) बेटा : 25 वर्ष की आयु प्राप्त तक या जब तक कमाना शुरू नहीं करता है।

ii) बेटी : जबतक कमाना शुरू नहीं करती या शादी नहीं हो जाती
iii) बेटा : शारीरिक या मानसिक विकलांग हो तो आश्रित माना जाएगा, इसका प्रमाण पत्र देना होगा।

iv) आश्रित तलाकशुदा/परित्यक्त या अपने पति से अलग

v) आश्रित नाबालिग भाई (भाई) : वयस्क होने की आयु तक।
vi) विधवा/अलग रह रही बेटियों के आश्रित नाबालिग बच्चे: वयस्क होने की आयु तक।

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