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पहले पैसे दो फिर करूंगी सेक्स..! पत्नी की डिमांड से पति हुआ परेशान, मामला जानकर जज के भी उड़े होश

पहले पैसे दो फिर करूंगी सेक्स..! पत्नी की डिमांड से पति हुआ परेशान, मामला जानकर जज के भी उड़े होश
पहले पैसे दो फिर करूंगी सेक्स..! पत्नी की डिमांड से पति हुआ परेशान, मामला जानकर जज के भी उड़े होश


Wife Demands Money For Sex : नई दिल्ली। पति और पत्नी के बीच तलाक के मामले पूरी दुनिया में ही कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताइवान में एक बड़ा ही विचित्र मामला अदालत तक पहुंचा है। इसमें पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं कि वह सेक्स के बदले नकदी की मांग करती है। अदालत ने इस व्यक्ति की तलाक अर्जी को स्वीकार भी कर लिया है। इससे पहले भी 2014 में खबरें आई थीं कि ताइवान में ही एक महिला पति से सेक्स, बातचीत और भोजन के बदले कैश की मांग करती थी।

सेक्स के लिए लगा दी शर्त

Wife Demands Money For Sex : बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार हाओ (बदला हुआ नाम) नाम के शख्स को तलाक के लिए मंजूरी दे दी है, क्योंकि उसकी पत्नी शुआन (बदला हुआ नाम) ने सेक्स के लिए मना कर दिया था। दोनों की शादी साल 2014 में हुई थी और कपल के दो बच्चे भी हैं। हाओ का दावा है कि पत्नी ने साल 2017 में महीने में सिर्फ एक बार सेक्स की शर्त लगा दी थी और साल 2019 में बगैर कोई कारण बताए पूरी तरह से उसे नजरअंदाज कर दिया।

हाओ का कहना है कि शुआन ने अपने रिश्तेदारों के सामने उसे ‘बहुत मोटा’ और ‘अयोग्य’ बताया है। खास बात है कि हाओ ने साल 2021 में भी तलाक के लिए आवेदन दिया था, लेकिन शुआन ने रिश्ता सुधारने की कोशिश का वादा किया था। इसके बाद केस वापस ले लिया गया और पति ने पत्नी ने नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर करा ली। खबर है कि इसके बाद फिर शुआन ने हाओ के परेशान करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं जब भी वह पत्नी के साथ संबंध बनाना चाहता था या बात करना चाहता था, तो वह पैसे लेने लगी।

तलाक के लिए मुकदमा

हाओ का कहा है कि उसने इस साल फिर तलाक के लिए उसके खिलाफ मुकदमा किया है। उन्होंने बताया कि बीते दो सालों से दोनों के बीच कोई बात नहीं है और अगर बहुत जरूरी होता है, तो सिर्फ मैसेजिंग ऐप के जरिए बात होती है। कपल ने काउंसलिंग की भी मदद ली थी, लेकिन उसका खास असर नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान जज ने हाओ के तलाक के अनुरोध को स्वीकार कर दिया। खास बात है कि शुआन तलाक नहीं लेना चाहती थी और उसने बड़े कोर्ट में अपील दाखिल की। हालांकि, यहां भी उसकी अपील खारिज हो गई।

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