नई दिल्ली: ( CM kejriwalgrants beil) शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से जमानत मिल गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत पर दो जजों की बेंच ने फैसला सुनाया. जस्टिस सूर्यकांत और उजल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को मामले पर दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा
सुनवाई के दौरान दोनों जजों ने अलग-अलग राय जाहिर की है. जस्टिस सूर्यकांत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया है. हालाँकि, उज्ज्वल भुइयां जस्टिस सूर्यकांत से असहमत थे।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी अवैध नहीं है. स्वतंत्रता न्यायिक प्रक्रिया का एक विशिष्ट हिस्सा है। किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में रखना अन्यायपूर्ण है। यह किसी को स्वतंत्रता से वंचित करना है।
सीएम केजरीवाल को किन शर्तों पर मिली जमानत?
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है. कोर्ट के मुताबिक वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते. साथ ही, वे गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते। तीसरी शर्त यह है कि वे जांच में सहयोग करें. कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया है. वे न तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं और न ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं.