सात वर्ष के बालक ने सत्रह वर्ष पहले अपना अपहरण करने वालों को सजा दिलाने की ठान ली। कानून की पढाई करने के बाद अधिवक्ता बना। अपहर्ता दस्यु और उसके आठ साथियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन के साथ अंतिम बहस में खुद शामिल हुआ।
न्यायालय में बचाव पक्ष की हर दलील की उसके पास काट थी। खेरागढ़ के चर्चित हर्ष अपहरण कांड में 17 वर्ष बाद न्यायालय का फैसला आया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र नीरज कुमार बक्शी ने दस्यु गुड्डन काछी समेत उसके आठ साथियों को आजीवन कारावास सुनाया।
घटना 10 फरवरी 2007 की है। खेरागढ़ कस्बे के रवि गर्ग छोटे भाई अविनाश के साथ शाम सात बजे अपने मेडिकल स्टोर पर सात वर्ष के बेटे हर्ष के साथ बैठे थे। इसी दाैरान दस्यु गुड्डन काछी मार्शल जीप में अपने साथियाें के साथ दुकान पर पहुंचा।हथियारों के बल पर सात वर्ष के हर्ष का अपहरण कर लिया था।
विरोध करने पर पिता रवि गर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया था। सरेशाम दुस्साहस से इलाके में दहशत फैल गई थी। दस्यु गुड्डन काछी समेत अज्ञात 14 लोगों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। आगरा और मध्य प्रदेश पुलिस ने अपहृत की बरामदगी काे संयुक्त अभियान चलाया।
शिवपुरी कस्बा, मध्य प्रदेश में छह मार्च 2007 को बदमाश भीकम सिंह और राम प्रकाश बालक हर्ष को बीहड़ से दूसरी जगह स्कूटर ले जा रहे थे। वहां पुलिस से सामना होने पर उसे छोड़कर भाग गए।
पुलिस ने हर्ष को सकुशल बरामद कर लिया था। पुलिस ने अपहरण करने वाले दस्यु गुड्डन काछी, राजकुमार काछी, फतेह सिंह उर्फ फत्ते, अमर सिंह, बलवीर, राजेश शर्मा, भीकम सिंह, राम प्रकाश आदि को गिरफ्तार करके जेल भेजा था।
हर्ष गर्ग ने बताया कि मुकदमे में उनकी गवाही वर्ष 2014 से शुरू होकर 2018 तक चली। उन्हें अपने अपहरण से संबंधित हर चीज याद थी। न्यायालय जाने के दौरान वह अधिवक्ताओं को अपने मुकदमे में बहस करते देखते थे। उन्हें कानून की पढाई करके अपना केस की पैरवी खुद करने की प्रेरणा मिली।
उंन्होंने स्नातक करने के बाद आगरा कालेज से वर्ष 2022 में कानून की पढाई पूरी की। वर्ष 2023 में बार कांउसिल में अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण कराया। वह अपने मुकदमे की सुनवाई में अभियाेजन के साथ लगातार शामिल रहे।
इस वर्ष जून में अभियाेजन के साथ उन्होंने मुकदमें बचाव पक्ष की ओर हुई अंतिम बहस खुद की।अधिवक्ता हर्ष गर्ग ने बताया कि विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र की अदालत ने अपहरण में दोषी दस्यु गुड्डन काछी, राजकुमार काछी, फतेह सिंह उर्फ फत्ते, अमर सिंह, बलवीर, राजेश शर्मा, भीकम सिंह, राम प्रकाश को आजीवन कारावास सुनाया है।