अकाउंट होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी किसे और कैसे मिलेगा बैंक खाते में जमा पैसा? जानें? देखें नियम….

अकाउंट होल्डर की मौत के बाद बिना नॉमिनी किसे और कैसे मिलेगा बैंक खाते में जमा पैसा? जानें? देखें नियम….

आजकल बैंक में खाता खुलवाते समय साफ तौर पर नॉमिनी (Nominee in Bank Account) जोड़ने के लिए कहा जाता है। बैंक में सेविंग अकाउंट हो या करंट, ज्वाइंट या डीमैट अकाउंट… सभी में नॉमिनी का नाम होना बहुत जरूरी है।

अगर बैंक खाते में एक से अधिक नॉमिनी हो तो किसे मिलेगा पैसा?

बैंक खाताधारक से नॉमिनी का नाम, उनका रिश्ता, उम्र, पता, शिक्षा, पैन नंबर आदि की जानकारी लेता है। साथ ही पुराने खाते में नॉमिनी का नाम और पता अपडेट करने के लिए भी कहता है। इसके बावजूद कई बैंक खातों में नॉमिनी का नाम (Nomination in Bank Account) नहीं जोड़ा जाता या कई बार अपडेट ही नहीं किया गया होता।

अगर नॉमिनी नहीं है तो पैसा किसे, कब और कैसे मिलेगा?

ऐसे में सवाल उठता है कि अगर खाताधारक की मृत्यु हो जाती है और खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा जाता तो बैंक में जमा पैसा किसे और कैसे मिलेगा? आइए जानते हैं कि बैंक खाता खुलवाने या चलाने के लिए नॉमिनी का नाम होना इतना जरूरी क्यों है।

साथ ही, अगर किसी बैंक खाते के लिए नॉमिनी नहीं बनाया गया है और खाताधारक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो बैंक में जमा पैसे किसे दिए जाएंगे? इस बारे में बैंकों का क्या नियम है? ऐसी स्थिति में पैसे निकालने की क्या प्रक्रिया है?

बैंकों के नियम और शर्तों के मुताबिक, अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके खाते में जमा रकम उसके नॉमिनी को दे दी जाती है. अगर किसी खाताधारक ने एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाए हैं, तो रकम उनके बीच बराबर-बराबर बांट दी जाती है.

हालांकि, कई बैंकों में ऐसी सुविधा भी है, जिसके तहत खाताधारक एक से ज़्यादा नॉमिनी बना सकता है और यह भी तय कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद जमा की गई रकम में से कितनी रकम किस नॉमिनी को दी जाएगी.

अगर कोई नॉमिनी नहीं है, तो किसे मिलेगा पैसा?

बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद, नॉमिनी का नाम खाते में न जुड़ने पर मामला पेचीदा हो जाता है. बैंकों के नियमों के अनुसार, अगर खाते में किसी नॉमिनी का नाम नहीं जुड़ा है, तो खाताधारक की मृत्यु के बाद जमा की गई राशि उसके कानूनी उत्तराधिकारी को सौंप दी जाती है।

आमतौर पर किसी भी विवाहित पुरुष के कानूनी उत्तराधिकारी उसकी पत्नी, बच्चे और माता-पिता होते हैं। वहीं, अविवाहित पुरुष के कानूनी उत्तराधिकारी के तौर पर उसके माता-पिता या भाई-बहन भी जमा की गई राशि पर दावा कर सकते हैं।

अगर नॉमिनी नहीं है, तो जमा की गई राशि पाने के लिए करना होगा ये काम

अगर बैंक खाते में नॉमिनी का नाम नहीं जुड़ा है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को खाताधारक की जमा की गई राशि पाने के लिए काफी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता है।

खाताधारक की मृत्यु के बाद अगर नॉमिनी का नाम बैंक में नहीं है, तो कानूनी उत्तराधिकारी को बैंक शाखा में कई जरूरी दस्तावेज जमा कराने होते हैं। इन दस्तावेजों में खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र, कानूनी उत्तराधिकारी की पासपोर्ट साइड फोटो, केवाईसी, अस्वीकरण पत्र अनुलग्नक-ए, क्षतिपूर्ति पत्र अनुलग्नक-सी, आवासीय प्रमाण आदि शामिल हैं।

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