नई दिल्ली: Divorce News देश भर में वैवाहिक विवाद अदालतों में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पंजाब और हरियाणा से सामने आया है। दरअसल, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक तलाक मामले में सुनवाई की है।
कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पत्नी अपने पति को ‘हिजड़ा’ या ट्रांसजेंडर कहती है, तो यह न केवल उस व्यक्ति के साथ बल्कि उसकी सास के साथ भी क्रूरता है।
Divorce News दरअसल, जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ एक महिला की अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ ने कहा कि पत्नी का कृत्य क्रूरतापूर्ण है। उसकी सास ने अदालत के समक्ष गवाही दी थी कि महिला अपने पति को हिजड़ा कहती थी।
बेंच ने कहा, “अगर विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की जांच की जाए…तो यह सामने आता है कि अपीलकर्ता-पत्नी के कृत्य और आचरण क्रूरता के बराबर हैं। कोर्ट ने कहा कि पति को हिजड़ा कहना या फिर किसी मां से यह कहना कि उन्होंने हिजड़े को जन्म दिया है, यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है।
‘पोर्न देखने की आदी है पत्नी’
पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी पोर्न वीडियो देखने की आदी थी। पति ने आरोप लगाया कि पत्नी उससे सेक्स की अवधि रिकॉर्ड करने के लिए कहती थी और यह भी कहती थी कि यह “एक बार में कम से कम 10-15 मिनट तक चलना चाहिए और यह रात में कम से कम तीन बार होना चाहिए”।