पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ‘शिक्षकों’ के लिए एक बड़ी खबर आ रही हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 6 नवंबर से शिक्षक ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकेंगे।इसको लेकर विभाग के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया हैं।
खबर के अनुसार नई व्यवस्था के तहत बिहार के शिक्षक 6 से 20 नवंबर तक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया जिला स्तर पर की जाएगी। 1 से 10 जनवरी 2025 तक शिक्षकों की स्कूल में पोस्टिंग की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी।
बता दें की ट्रांसफर के लिए पुराने शिक्षक, बीपीएससी टीचर और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। बिहार के ये शिक्षक ट्रांसफर के लिए 10 ऑप्शन दे सकेंगे। पहले असाध्य रोग से पीड़ित या दिव्यांग शिक्षक को ट्रांसफर का मौका मिलेगा। ट्रांसजेंडर शिक्षक भी ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं।
बिहार में ‘शिक्षकों’ को यहां नहीं मिलेगी पोस्टिंग।
1 .बिहार के ‘शिक्षकों’ को गृह और ससुराल के पंचायत में पोस्टिंग नहीं की जाएगी।
2 .बिहार में पुरुष टीचर की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं की जाएगी।
3 .ट्रांसफर ऑप्शन नहीं देने पर ‘शिक्षकों’ का तबादला नहीं होगा।