भारत में हाईवे पर टोल टैक्स भुगतान के लिए फास्टैग का उपयोग किया जाता है, जो डिजिटल भुगतान को सरल और तेज़ बनाता है। हालांकि, कई बार तकनीकी खामियों के चलते फास्टैग से डबल टोल कट जाता है, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको बताएंगे कि इस स्थिति में आप कैसे रिफंड पा सकते हैं।
NHAI में शिकायत कैसे करें?
यदि आपके फास्टैग से दो बार टोल काट लिया गया है, तो सबसे पहले आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करना होगा। NHAI का टोल फ्री नंबर 1033 है। इस पर कॉल करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद, NHAI आपकी समस्या की जांच करेगा। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो अतिरिक्त कटे हुए पैसे आपके फास्टैग खाते में वापस भेज दिए जाएंगे। ध्यान रखें कि रिफंड प्रोसेस में 20 से 30 दिन का समय लग सकता है।
बैंक से शिकायत कैसे करें?
यदि किसी कारण से आप NHAI के माध्यम से शिकायत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस बैंक से संपर्क कर सकते हैं जिसने आपका फास्टैग जारी किया है। बैंक में आप अपने डबल टोल कटने की समस्या की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंक कर्मी आपको सही प्रक्रिया बताएंगे, और अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो रिफंड आपके खाते में वापस आ जाएगा।
NPCI में भी दर्ज करवा सकते हैं शिकायत
अगर आपकी शिकायत NHAI और बैंक में दर्ज करवाने के बावजूद समाधान नहीं होता है, तो आप नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। NPCI में शिकायत दर्ज करवाने के लिए आपको अपनी गाड़ी की जानकारी और ट्रांजेक्शन डिटेल्स देने की जरूरत होगी। NPCI द्वारा आपकी शिकायत की जांच के बाद, अगर सही पाई जाती है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा।
रिफंड प्रक्रिया में लग सकता है समय
ध्यान रखें कि फास्टैग से जुड़े रिफंड के लिए 20 से 30 दिनों का समय लग सकता है। अगर आपको समय पर रिफंड नहीं मिलता है, तो आप दुबारा अपनी शिकायत को फॉलो-अप कर सकते हैं।
फास्टैग से डबल टोल कटने की स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप NHAI, बैंक या NPCI में शिकायत करके अपना पैसा वापस पा सकते हैं। फास्टैग की यह सुविधा न केवल टोल प्लाजा पर समय बचाती है, बल्कि आपकी यात्रा को भी सुविधाजनक बनाती है।