आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, खासकर के उन लोगों के लिए जिनकी शादी नही हुई है। आज हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे है, जिसका लाभ हर कोई उठा सकता है। अगर आपमें से किसी की शादी नही हुई है तो ये योजना आपके लिए बहुत खास है।
हरियाणा के बजट में एक ऐसी योजना का एलान किया गया है जिसमे वहा के जो लोग हैं, उन्हें परिवार पहचान पत्र के आधार पर जो भी उसमें आय लिखी हुई है, उसके आधार पर पैसे दिए जाएंगे।
आज हम आपको इस योजना से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी देंगे जैसे कौन कौन इस योजना के पात्र हैं, इसमे आपको क्या लाभ मिलेगा, कैसे आवेदन करना है और सभी जरूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं।
कुंवारे लोगों को मिलेगा पेंशन
हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसका नाम है मुख्यमंत्री दयालु योजना और इसका पूरा नाम है पंडित दीन दयाल उपाध्याय दयालु योजना। इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा शुरू किया गया है जिसमें राज्य के अंत्योदय परिवार के सदस्य को लाभ मिलेगा।
इस योजना की घोषणा करने के पीछे उनका उद्देश्य है राज्य के अंत्योदय परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ताकि उनके परिवारों को किसी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार को मृत्यु या दिव्यांग जैसी कोई घटना घटने के तीन महीने के अंदर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वित्तीय सहायता राशि अलग-अलग आयु वर्ग के लोगों को अलग-अलग प्रदान की जाएगी।
इस योजना के तहत 6 वर्ष तक की आयु के लिए 1 लाख रुपए, 6 से 18 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष के लिए 3 लाख रुपए, 25 से 40 वर्ष के लिए 5 लाख रुपए और 40 से 60 वर्ष की आयु के ऊपर के लिए 2 लाख रुपए की राशि तय की गई है।