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बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 7 नए नियम

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 7 नए नियम
बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 7 नए नियम

पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की गई है, जिनका पालन कर शिक्षक अपना तबादला करा सकते हैं।

इस नए गाइडलाइन के अनुसार, बिहार में तबादला केवल उन शिक्षकों को मिलेगा जो किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हैं। ये समस्याएं विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पारिवारिक कारण, या अन्य व्यक्तिगत समस्याएं आदि।

बता दें की तबादले के लिए आवेदन करने के लिए शिक्षक को कुछ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। इसमें शिक्षक का नियमित सेवा में होना और स्थानांतरण की आवश्यकता के लिए वैध कारण होना आवश्यक है। शिक्षकों को आवेदन के लिए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का समय मिलेगा।

बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 7 नए नियम?

1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर)

पात्रता: जो शिक्षक/शिक्षिकाएं या उनके पति/पत्नी या बच्चे असाध्य रोग (जैसे कैंसर) से पीड़ित हैं, वे स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

2. गंभीर बीमारी (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)

पात्रता: यदि शिक्षक/शिक्षिका या उनके पति/पत्नी या बच्चे गंभीर बीमारियों (जैसे किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग आदि) से ग्रस्त हैं, तो वे स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. दिव्यांगता के आधार पर

पात्रता: जो शिक्षक/शिक्षिका स्वयं दिव्यांग हैं, उन्हें स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। यदि शिक्षक दिव्यांग हैं, तो उनके लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल किया जाएगा।

4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता

पात्रता: यदि शिक्षक/शिक्षिका या उनके पति/पत्नी या बच्चे ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो वे स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका

पात्रता: विधवा और परित्यक्ता महिला शिक्षिकाओं को भी स्थानांतरण के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इस श्रेणी के तहत महिलाओं को स्थानांतरण की अनुमति दी जाएगी।

6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर

पात्रता: यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी किसी स्थान पर पदस्थ हैं, तो शिक्षक/शिक्षिका को उनके पास स्थानांतरण का अवसर मिलेगा।

7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी

पात्रता: यदि शिक्षक/शिक्षिका का वर्तमान पदस्थापन उनके इच्छित स्थान से बहुत दूर है, तो वे स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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